अयोध्या फैसला: पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई ओपन कोर्ट में हो या नहीं, सुप्रीम कोर्ट कल करेगा फैसला
By अभिषेक पाण्डेय | Published: December 11, 2019 02:37 PM2019-12-11T14:37:40+5:302019-12-11T14:37:40+5:30
Ayodhya Verdict: सुप्रीम कोर्ट अयोध्या मामले को लेकर दाखिल पुनर्विचार याचिकाओं पर गुरुवार को लेगा फैसला
अयोध्या में राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दाखिल पुनर्विचार याचिकों पर खुली अदालत में सुनवाई की जाए या नहीं इस पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को फैसला करेगा।
एएनआई के मुताबिक, इस मामले से जुड़े एक वकील के मुताबिक, 9 नवंबर को दिए अपने अयोध्या फैसले को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत दाखिल की गईं कुल छह पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई ओपन कोर्ट में की जाए या नहीं इस पर फैसला सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय पीठ गुरुवार को इन-चैंबर सुनवाई में करेगी।
Supreme Court five-judge bench to hold an in-chamber hearing tomorrow to decide whether to hear review petitions in open court or not, against its November 9 verdict in Ayodhya case, a lawyer connected with the case said
— ANI (@ANI) December 11, 2019
कोर्ट ने रामलला विराजमान को दी थी 2.77 एकड़ विवादित भूमि
सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यी संविधान पीठ ने सालों से जारी अयोध्या भूमि विवाद पर 9 नवंबर को दिए अपने फैसले में 2.77 एकड़ विवादित भूमि को रामलाल विराजमान को देते हुए वहां राम मंदिर निर्माण के लिए सरकार को ट्रस्ट के गठन का आदेश दिया था।
साथ ही कोर्ट ने इस मामले के दूसरे पक्ष सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए पांच एकड़ जमीन उपलब्ध कराए जाने का निर्देश भी दिया था।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर छह पुनर्विचार याचिकाएं हुई हैं दाखिल
मुस्लिमों की तरफ से इस मामले के मुख्य पक्षकार रहे सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटिशन न दाखिल किए जाने का फैसला किया था।
लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के समर्थन से इस फैसले पर पुनर्विचार के लिये पांच याचिकायें मौलाना मुफ्ती हसबुल्ला, मोहम्मद उमर, मौलाना महफूजुर रहमान, हाजी महबूब और मिसबाहुद्दीन ने दायर की हैं, वहीं छठी पुनर्विचार याचिका मोहम्मद अयूब ने दायर की है।