Ayodhya land dispute case: सुप्रीम कोर्ट की दोबारा अपील, मध्यस्थता के जरिए अयोध्या मामला सुलझा सकते हैं

By भाषा | Published: September 18, 2019 12:07 PM2019-09-18T12:07:10+5:302019-09-18T12:07:10+5:30

Ayodhya land dispute case: SC says parties can go for mediation if they want to | Ayodhya land dispute case: सुप्रीम कोर्ट की दोबारा अपील, मध्यस्थता के जरिए अयोध्या मामला सुलझा सकते हैं

Ayodhya land dispute case: सुप्रीम कोर्ट की दोबारा अपील, मध्यस्थता के जरिए अयोध्या मामला सुलझा सकते हैं

Highlights पूर्व न्यायाधीश एफ एम आई कलीफुल्ला ने कहा है कि कुछ पक्षों ने उन्हें मध्यस्थता प्रक्रिया पुन: आरंभ करने के लिए पत्र लिखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कलीफुल्ला ने मामले में तीन सदस्यीय मध्यस्थता पैनल की अगुवाई की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि राम-जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले से संबद्ध पक्ष यदि इसे मध्यस्थता के जरिए सुलझाना चाहते हैं, तो वे अब भी ऐसा कर सकते हैं।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा कि उसे उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एफ एम आई कलीफुल्ला का पत्र मिला है जिसमें कहा गया है कि कुछ पक्षों ने उन्हें मध्यस्थता प्रक्रिया पुन: आरंभ करने के लिए पत्र लिखा है।

कलीफुल्ला ने मामले में तीन सदस्यीय मध्यस्थता पैनल की अगुवाई की थी। पीठ ने कहा कि भूमि विवाद मामले में रोजाना के आधार पर कार्यवाही बहुत आगे पहुंच गई है और यह जारी रहेगी।

हालांकि अदालत ने कहा कि न्यायमूर्ति कलीफुल्ला की अगुवाई में मध्यस्थता प्रक्रिया अब भी जारी रह सकती है और उसकी कार्यवाही गोपनीय रखी जाएगी। 

Web Title: Ayodhya land dispute case: SC says parties can go for mediation if they want to

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