दिल्ली के ऑटो चालकों ने बयां किया अपना दर्द, केजरीवाल सरकार से की ये भावुक अपील
By सुमित राय | Published: May 20, 2020 09:09 PM2020-05-20T21:09:31+5:302020-05-20T21:09:31+5:30
दिल्ली के ऑटो चालकों की शिकायत है कि सिर्फ एक सवारी बैठाने से उनको नुकसान हो रहा है और कर्जा लेकर तो गैस डलवा रहे हैं।
कोरोना वायरस को रोकने के लिए देशभर में लागू लॉकडाउन के चौथे चरण में दिल्ली सरकार ने कई छूट दी है और इसी क्रम में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चलाने की भी अनुमति दी गई है। दिल्ली सरकार ने ऑटो के चलने की भी अनुमति दे दी है, लेकिन इसके लिए शर्त है कि ऑटो में एक ही सवारी होनी चाहिए।
दिल्ली सरकार के इस फैसले पर ऑटो चालक परेशान हैं, क्योंकि ऑटो चलने की अनुमति मिलने से उन्हें रोजगार का साधन तो मिल गया, लेकिन सिर्फ एक सवारी बैठाने के कारण उन्हें काफी नुकसान भी हो रहा है। अब दिल्ली के ऑटो चालकों की अपील है कि कम से कम दो सवारी बैठाने की अनुमति दी जाए।
दिल्ली के एक ऑटो चालक मुकेश ने एएनआई से बात करते हुए बताया कि 250 रुपया एक वक्त का गाड़ी का किराया मालिक को देना पड़ता है। दिन में 200-300 रुपया कमाएंगे तो क्या हम खाएंगे क्या मालिक को देंगे। कर्जा लेकर तो गैस डलवा रहे हैं। सरकार से यही अनुरोध है-कम से कम दो सवारी होनी चाहिए गाड़ी में एक से गुजारा नहीं चलेगा।
250रु. एक वक्त का गाड़ी का किराया मालिक को देना पड़ता है। दिन में 200-300रु. कमाएंगे तो क्या हम खाएंगे क्या मालिक को देंगे। कर्जा लेकर तो गैस डलवा रहे हैं। सरकार से यही अनुरोध है-कम से कम दो सवारी होनी चाहिए गाड़ी में एक से गुजारा नहीं चलेगा: ऑटो चालक मुकेश, दिल्ली pic.twitter.com/HMtpGoZcAw
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 20, 2020
दिल्ली सरकार ने सोमवार को लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए दिशानिर्देश जारी किया था और दिल्ली में परिवहन सेवाओं को अनुमति दी थी। इसमें ई-रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, ग्रामीण सेवा, मैक्सी कैब्स, आरटीवी, बसें, चार पहिया वाहन और दोपहिया वाहनों को चलने की अनुमति दी गई थी, लेकिन सभी में सवारियों के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का निर्देश भी दिया गया था।
बस, ऑटो और टैक्सी में कितनी सवारी की अनुमति
ऑटो- 1 सवारी
टैक्सी- 2 सवारी
ग्रामीण सेवा / ईको फ्रेंडली सेवा -1 यात्री
मैक्सी कैब्स - 5 यात्री
आरटीवी - 11 यात्री (सीट को वायरसमुक्त करना ड्राइवर की जिम्मेदारी)
बसें - 20 से अधिक यात्री नहीं (हर यात्री की स्क्रीनिंग और बसों के अलावा बस स्टॉप पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन)
चार पहिया वाहन - 2 यात्री (कार-पूलिंग की अनुमति नहीं)
दुपहिया वाहन - पीछे की सवारी के बिना