ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम में 1 अक्टूबर से बदलाव, बैंकिंग फ्रॉड से आपको बचाने में मिलेगी मदद
By विनीत कुमार | Published: September 22, 2021 10:31 AM2021-09-22T10:31:08+5:302021-09-22T10:31:08+5:30
आरबीआई ने ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम में बदलाव संबंधित दिशा-निर्देश अप्रैल में ही घोषित कर दिए थे। अब इन्हें 1 अक्टूबर से लागू किया जा रहा है।
नई दिल्ली: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के दिशा-निर्देशों के बाद ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इस संबंध में आरबीआई ने अप्रैल में ही घोषणा कर दी थी। नया पेमेंट सिस्टम एक अक्टूबर से लागू किया जाएगा।
इस नए ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम के अनुसार अब बैंक सहित पेटीएम, गूगल-पे, फोन पे जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म कोई किस्त या बिल काटने के पहले आप से अनुमति लेंगे। बिना अनुमति के वे आपके खाते से पैसा नहीं काट सकेंगे।
भुगतान से पांच दिन पहले देनी होगी सूचना
आरबीआई की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक बैंकों या डिजिटल प्लेटफॉर्म को भुगतान की निर्धारित तारीख से पांच दिन पहले ग्राहक के मोबाइल पर सूचना देनी होगी। साथ ही भुगतान के 24 घंटे पहले भी एसएमएस भेज कर रिमाइंड राना होगा।
इस एसएमएस में पेमेंट की तारीख और राशि, किसे पैसा भेजा जाना है, ये सारी जानकारी देनी होगी। इसमें साथ ही ऑप्ट आउट या पार्ट-पे का विकल्प भी होगा। इसके अलावा पांच हजार रुपये से ज्यादा के भुगतान पर ओटीपी अनिवार्य किया जाएगा।
बैकिंग फ्रॉ़ड से बचाव में मिलेगी मदद
इस बदलाव के पीछे मूल उद्येश्य ग्राहकों को बैंकिंग फ्रॉड से बचाने की है। दरअसल अब तक की व्यवस्था के मुताबिक बैंक या डिजिटल प्लेटफॉर्म एक बार ग्राहक से अनुमति लेने के बाद हर बार तय समय पर बिना जानकारी दिए खाते से पैसे काट लेते हैं। इससे फ्रॉड की आशंका बनी रहती है।
ऑटो डेबिट सिस्टम में ग्राहक अक्सर मोबाइल एप या इंटरनेट बैंकिंग के जरिए बिजली, गैस, मोबाइल फोन, टीवी आदि के बिल के भुगतान करते हैं। ऐसे में निर्धारित समय पर खाते से ये पैसे कट जाते हैं।