हिंदू विवाह अधिनियम के मुताबिक दो शादियां अवैध, दूसरी पत्नी के बच्चे वैध: पटना हाईकोर्ट

By एस पी सिन्हा | Published: May 17, 2019 07:12 PM2019-05-17T19:12:35+5:302019-05-17T19:12:35+5:30

हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए स्पष्ट किया है कि हिंदू विवाह अधिनियम के मुताबिक पहली पत्नी के रहते हुए दो विवाह अवैध है. हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी सरकारी कर्मी की पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी से हुए बच्चे की अनुकंपा बहाली वैध हैं. 

As per Hindu Marriage Act, two marriages are illegal, children of second wife valid: Patna HC | हिंदू विवाह अधिनियम के मुताबिक दो शादियां अवैध, दूसरी पत्नी के बच्चे वैध: पटना हाईकोर्ट

प्रतीकात्मक तस्वीर।

Highlightsपटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत दो शादियां करना अवैध है।हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि दूसरे पत्नी से हुईं संतानें वैध मानी जाएंगी।

पटना हाईकोर्ट ने शुक्रवार (17 मई) को अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में यह स्पष्ट किया है कि हिंदू विवाह अधिनियम के मुताबिक दो विवाह अवैध हैं. हालांकि, स्पष्ट किया है कि दूसरी पत्नी के बच्चे वैध हैं. हाईकोर्ट ने यह फैसला बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (अब बिजली कंपनी) के एक लाइनमैन कर्मी की दूसरी पत्नी के बेटे की अनुकंपा बहाली मामले की सुनावई करते हुए दिया है. हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व में दिये गये फैसले के आलोक में यह निर्णय दिया है.
 
प्राप्त जानकारी के अनुसार पटना हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए स्पष्ट किया है कि हिंदू विवाह अधिनियम के मुताबिक पहली पत्नी के रहते हुए दो विवाह अवैध है. हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी सरकारी कर्मी की पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी से हुए बच्चे की अनुकंपा बहाली वैध हैं. 

न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार सिंह की पूर्ण पीठ ने मामले पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे शुक्रवार को सुनाया गया. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह लाभ तभी मिल सकता है, जब दूसरी शादी करने के लिए विभागीय कार्रवाई के तहत कोई सजा नहीं मिली हो. कोर्ट ने उक्त फैसले में यह तय किया है कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत दो विवाह के अवैध होने के बावजूद दूसरी शादी से हुई संतानें वैध होती हैं. 

Web Title: As per Hindu Marriage Act, two marriages are illegal, children of second wife valid: Patna HC

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