दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी नहीं थमा विवाद, उपराज्यपाल कर रहे तबादले, दिल्ली सरकार ने फिर लगाई गुहार
By आदित्य द्विवेदी | Published: July 11, 2018 11:24 AM2018-07-11T11:24:25+5:302018-07-11T11:24:25+5:30
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि राज्यपाल अनिल बैजल मनमानी कर रहे हैं।
नई दिल्ली, 11 जुलाईः दिल्ली सरकार ने सेवा मुद्दे पर एकबार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सरकार का आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बावजूद उप-राज्यपाल मनमानी कर रहे हैं। यह विवाद सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक उपयुक्त बेंच बनानी चाहिए। कोर्ट ने अगली हफ्ते सुनवाई करने का फैसला किया है। गौरतलह है कि 2014 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद से ही राज्यपाल से विवाद होता रहा है। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी राज्यपाल इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि अब ट्रांसफर और पोस्टिंग में उनका नियंत्रण समाप्त हो गया है।
उप-राज्यपाल ने किए तीन तबादले
उप-राज्यपाल अनिल बैजल ने सोमवार को दिल्ली के तीन अधिकारियों के तबादले किए थे। सौम्या गुप्ता की जगह संजय गोयल को शिक्षा विभाग का निदेशक बनाया गया। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के उपायुक्त चंचल यादव को उपराज्यपाल का विशेष सचिव बनाया गया। वंसत कुमार एन को विशेष आयुक्त (व्यापार कर) बनाया गया।
मनीष सिसोदिया ने लगाया मनमानी का आरोप
दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उप-राज्यपाल अनिल बैजल पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। सिसोदिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सेवा विभाग दिल्ली सरकार के अधीन आ चुका है। इसके बावजूद उप-राज्यपाल अधिकारियों के ट्रांसफर कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने स्थिति स्पष्ट करने के लिए एकबार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों ने अपनी टिप्पणी में कहा था कि जनमत के साथ अगर सरकार का गठन हुआ है, तो उसका अपना महत्व है। तीन जजों ने कहा कि एलजी को दिल्ली सरकार की सलाह से काम करना चाहिए। केजरीवाल और एलजी के अधिकारों सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि एलजी दिल्ली सरकार के साथ मिलकर काम करें। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि चुनी हुई सरकार के काम में एलजी बाधा नहीं डाल सकते।
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