अरुण जेटली का कमलनाथ पर साधा निशाना, कहा-सिख समाज जिसे दोषी मानता है उसे CM बना रही है कांग्रेस

By स्वाति सिंह | Published: December 17, 2018 01:32 PM2018-12-17T13:32:06+5:302018-12-17T13:32:06+5:30

1984 के सिख-विरोधी दंगों के एक मामले में सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

Arun Jaitley's Kamal Nath, a simple target, said -Sikh society, who is guilty, is making Congress Congress | अरुण जेटली का कमलनाथ पर साधा निशाना, कहा-सिख समाज जिसे दोषी मानता है उसे CM बना रही है कांग्रेस

अरुण जेटली का कमलनाथ पर साधा निशाना, कहा-सिख समाज जिसे दोषी मानता है उसे CM बना रही है कांग्रेस

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सिख-विरोधी दंगे मामले में कोर्ट द्वारा सज्जन कुमार को सजा सुनाने के बाद कहा कि कुमार सिख-विरोधी दंगों का प्रतीक थे'। उन्होंने सोमवार को कहा 'सज्जन कुमार सिख-विरोधी दंगों का प्रतीक थे। हमें आगे उम्मीद है कि अदालतें सिख-विरोधी दंगों के सभी मामलों के जल्द निपटारे के लिए काम करेंगी।



इसके साथ ही उन्होंने भावी मुख्यमंत्री कमलनाथ के बारे में कहा 'सिख समुदाय का मज़बूती से मानना है कि वह इसमें शामिल रहे थे"।

बता दें कि 1984 के सिख-विरोधी दंगों के एक मामले में सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने सज्जन कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने निचली अदालत द्वारा दोषी करार दिए गए पांच आरोपियों को भी दोषी करार दिया। 

सज्जन कुमार को आपराधिक षडयंत्र रचने, हिंसा कराने और दंगा भड़काने का दोषी पाया गया है। गौरतलब है कि दिल्ली छावनी के राजपुर में हुई हिंसा के एक मामले में पांच लोगों की मौत से जुड़े इस केस में अप्रैल, 2013 में निचली अदालत ने सज्जन कुमार को बरी कर दिया था। 

सज्जन कुमार के अलावा बलवान खोखर, कैप्टन भागमल और गिरधारी लाल को भी आजीवन कारावास की सजा रखी है।इसके अलावा पूर्व विधायक महेंद्र यादव और किशन खोखर को 10-10 साल की जेल की सजा सुनाई गई है।निचली अदालत ने महेंद्र और किशन को तीन तीन साल के कारावास की सजा सुनाई थी। सज्जन कुमार को 31 दिसंबर तक सरेंडर करना होगा।

बता दें कि शनिवार को न्यायमूर्ति एस मुरलीधर और न्यायमूर्ति विनोद गोयल की पीठ ने 29 अक्टूबर को सीबीआई, दंगा पीड़ितों और दोषियों द्वारा दायर अपीलों पर दलीलें सुनने का काम पूरा करने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था।

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