सुनंदा पुष्कर मामला: शशि थरूर की अग्रिम जमानत को दिल्ली हाईकोर्ट में दी गई चुनौती
By भारती द्विवेदी | Published: August 21, 2018 02:50 PM2018-08-21T14:50:15+5:302018-08-21T14:50:15+5:30
याचिकाकर्ता ने दलील दी कि आरोपपत्र दाखिल होने के बाद निचली अदालत ने संज्ञान लिया था और थरूर को सम्मन भेजा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता ने संबंधित अदालत में पेश होने के बजाय एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत का रुख किया जिसने उन्हें ‘‘गलती से’’ जमानत दे दी।
नई दिल्ली, 21 अगस्त: सुंनदा पुष्कर मौत मामले में शशि थरूर के अग्रिम जमानत को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत को चुनौती वकील दीपक आनंद द्वारा दी गई है। हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से दायर याचिका पर स्थिति रिपोर्ट भी दाखिल करने को कहा है। न्यायमूर्ति आर के गाबा ने दिल्ली पुलिस के स्थाई वकील (आपराधिक) राहुल मेहरा से मामले में पेश होने को कहा है। वहीं इस माामले में 25 सितंबर को सुनवाई होनी है।
याचिकाकर्ता ने दलील दी कि आरोपपत्र दाखिल होने के बाद निचली अदालत ने संज्ञान लिया था और थरूर को सम्मन भेजा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता ने संबंधित अदालत में पेश होने के बजाय एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत का रुख किया जिसने उन्हें ‘‘गलती से’’ जमानत दे दी।
Lawyer moves Delhi High Court challenging anticipatory bail granted to Shashi Tharoor in Sunanda Pushkar death case. HC has asked for a status report from the Delhi Police on this plea. Next hearing on 25 September
— ANI (@ANI) August 21, 2018
बता दें कि पांच जुलाई को दिल्ली की अदालत ने सुनंदा पुष्कर मौत मामले में कांग्रेस नेता शशि थरूर की अग्रिम जमानत मंजूर की थी। पटियाला हाउस कोर्ट ने थरूर को साक्ष्यों से छेडछाड़ नहीं करने और उसकी अनुमति के बगैर देश नहीं छोड़ने के निर्देश भी दिए थे। शशि थरूर को जमानत 1 लाख के पर्सनल बांड और 1 लाख की श्योरिटी पर मिली थी। साथ ही वो अब बिना कोर्ट के इजाजत के विदेश नहीं जा सकेंगे। कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर मौत मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम ने शशि थरूर की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया। अदालत ने पांच जून को पुलिस द्वारा दाखिला आरोपपत्र पर संज्ञान लिया था। बता दें, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने इस मामले में थरूर को आरोपी माना था, जिसके बाद उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के डर से कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।