Anant Singh News: जेल से बाहर आएंगे मोकामा के पूर्व विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह, एके 47, गोलियां और दो ग्रेनेड केस में पटना हाई कोर्ट ने किया बरी

By एस पी सिन्हा | Published: August 14, 2024 04:48 PM2024-08-14T16:48:21+5:302024-08-14T16:49:32+5:30

Anant Singh News: पटना उच्च न्यायालय ने बिहार के मोकामा विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक अनंत कुमार सिंह को उनके आवास से भारी मात्रा में हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक बरामद होने के मामले में बुधवार को बरी कर दिया।

Anant Singh News Former Mokama MLA Bahubali leader Singh will come out of jail Patna High Court acquitted in AK 47, bullets and two grenades case | Anant Singh News: जेल से बाहर आएंगे मोकामा के पूर्व विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह, एके 47, गोलियां और दो ग्रेनेड केस में पटना हाई कोर्ट ने किया बरी

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Highlightsन्यायमूर्ति चंद्र शेखर झा ने सिंह की एक चुनौती याचिका पर यह फैसला सुनाया।पटना की निचली अदालत ने चार साल पुराने मामले में दस साल के जेल की सजा सुनायी थी।पूर्व विधायक ने निचली अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। 

पटनाः बिहार में मोकामा के पूर्व विधायक एवं बाहुबली नेता अनंत सिंह को पटना हाई कोर्ट ने बुधवार को दो अहम मामलों में बरी कर बडी राहत दे दी है। ऐसे में उनको जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। पटना हाईकोर्ट ने पटना के मॉल रोड स्थित आवास से इंसास राइफल मैगजीन और बुलेट प्रूफ जैकेट की कथित बरामदगी और नदवां स्थित पैतृक घर से एके 47, गोलियां और दो ग्रेनेड की कथित बरामदगी मामले में अनंत सिंह को बरी कर दिया है। अब अनंत सिंह के खिलाफ अब एक भी केस लंबित नहीं है। ऐसे में वह आज या गुरुवार को बाहर निकल सकते हैं। अनंत सिंह साल 2016 से जेल में बंद थे।

हालांकि, पूर्व विधायक अनंत सिंह को 5 मई को लोकसभा चुनाव के दौरान 15 दिनों की पैरोल मिली थी। 5 साल में पहली बार उन्हें पैरोल दी गई थी। पैरोल उन्हें पुश्तैनी घर, जमीन और जायदाद के बंटवारे के लिए दी गई थी। पहला मामला दिनांक 24.6.2015 को उनके मॉल रोड, पटना आवास से इंसास राइफल मैगजीन और बुलेट प्रूफ जैकेट की कथित बरामदगी से संबंधित है।

जिसके तहत उन पर सचिवालय थाना कांड संख्या 54/2015 दर्ज की गई थी। उन पर आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-ए), 26(2)/35 के अंतर्गत निचली अदालत के द्वारा दस वर्ष की कठोर कारावास की सजा के साथ ही आर्म्स एक्ट की ही धारा 25(1-ए)/35 के तहत 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था।

न्यायाधीश चंद्रशेखर झा की एकलपीठ ने उनकी अपील पर सुनवाई करते हुए उनके खिलाफ दायर दो मामलों में बरी कर दिया। वहीं अनंत सिंह को राहत मिलने से उनके समर्थकों में खुशी का माहौल है। बता दें कि इस आपराधिक कांड को बिहार सरकार ने विशेष कांड की श्रेणी में रखा था और इस मामले आरोपी के खिलाफ ट्रायल के लिए विशेष लोक अभियोजक को नियुक्त किया गया था।

इस कांड का अनुसंधान बाढ़ अनुमंडल की तत्कालीन एएसपी लिपि सिंह ने किया था। लिपि सिंह ने विधायक व केयर टेकर के खिलाफ कोर्ट में 5 नवंबर 2019 को चार्जशीट दायर की थी। इसके बाद विशेष लोक अभियोजक ने 13 पुलिस अभियोजन गवाहों को कोर्ट में पेश किया था। अनंत सिंह की ओर से बचाव पक्ष में 34 गवाह पेश किया गया था।

Web Title: Anant Singh News Former Mokama MLA Bahubali leader Singh will come out of jail Patna High Court acquitted in AK 47, bullets and two grenades case

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