अल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर ने दिल्ली HC में पुलिस रिमांड को दी चुनौती, कल होगी सुनवाई
By रुस्तम राणा | Published: June 30, 2022 03:08 PM2022-06-30T15:08:07+5:302022-06-30T15:30:07+5:30
दिल्ली हाईकोर्ट जुबैर की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है, जिसमें 2018 के एक ट्वीट पर एक शिकायत के बाद धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में उनकी पुलिस रिमांड को चुनौती दी गई है।
नई दिल्ली: अल्ट न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर ने दिल्ली पुलिस की रिमांड को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। गुरुवार को जुबैर ने इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया और शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई होगी। अल्ट न्यूज के सह-संस्थापक के वकील ने कहा, दिल्ली हाईकोर्ट जुबैर की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है, जिसमें 2018 के एक ट्वीट पर एक शिकायत के बाद धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में उनकी पुलिस रिमांड को चुनौती दी गई है।
दिल्ली पुलिस की यूनिट IFSO द्वारा जुबैर को लाया गया बेंगलुरु
बता दें कि 28 जून को, मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट स्निग्धा सावरिया ने जुबैर को चार दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेजा था। वहीं गुरुवार को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस (IFSO) यूनिट द्वारा जुबैर को बेंगलुरु लाया गया है।
Karnataka | Alt News co-founder Mohd Zubair brought to Bengaluru by an Intelligence Fusion and Strategic Operations (IFSO) unit of the Delhi Police Special Cell.
— ANI (@ANI) June 30, 2022
He has moved Delhi HC challenging the police remand granted by Patiala House Court to the Delhi Police Special Cell. pic.twitter.com/cDfzboq28G
#Watch | Delhi police conducts search at Mohammed Zubair’s Bengaluru residence
— Express Bengaluru (@IEBengaluru) June 30, 2022
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दिल्ली पुलिस ने कहा था पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं जुबैर
बता दें कि इससे पहले दिल्ली पुलिस ने कहा था कि जुबैर पूछताछ में टाल-मटोल कर रहे हैं। साथ ही पुलिस के मुताबिक जुबैर ने 2018 में उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सौंपने से मना कर दिया था जिसका इस्तेमाल उन्होंने कथित तौर पर 'अत्यधिक भड़काऊ' सोशल मीडिया पोस्ट 'के खिलाफ' करते समय किया था।
जुबैर पर एक धर्म विशेष की नफरत की भावना को भड़काने का आरोप
बता दें कि मोहम्मद जुबैर को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया था। दिल्ली पुलिस के एक सब-इंस्पेक्टर की शिकायत के आधार पर पत्रकार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। एफआईआर में कहा गया है- मोहम्मद जुबैर द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द और तस्वीर एक विशेष धार्मिक समुदाय के खिलाफ और अत्यधिक उत्तेजक और लोगों के बीच नफरत की भावना को भड़काने के लिए पर्याप्त से अधिक हैं। इससे सार्वजनिक शांति भंग होने की संभावना है।