दिल्ली: 25 मई से शुरू हो रही घरेलू फ्लाइटों के लिए खुलेगा सिर्फ 1 टर्मिनल, अन्य दो टर्मिनलों को रखा जाएगा बंद
By सुमित राय | Published: May 23, 2020 02:45 PM2020-05-23T14:45:49+5:302020-05-23T14:45:49+5:30
दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जानकारी दी है कि घरेलू फ्लाइटों का संचालन इंदिरा गांधी हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 से किया जाएगा।
कोरोना वायरस के लिए लागू लॉकडाउन के चौथे चरण के बीच सरकार ने 25 मई से घरेलू फ्लाइटों को संचालित करने का फैसला किया है और इसके लिए तैयारियां चल रही है। दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जानकारी दी है कि घरेलू फ्लाइटों का संचालन इंदिरा गांधी हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 से किया जाएगा, जबकि बाकी 2 टर्मिनल बंद रखे जाएंगे।
दिल्ली एयरपोर्ट अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी और लिखा, "महत्वपूर्ण घोषणा: सभी उड़ानें टर्मिनल 3 से संचालित होंगी। यात्रा से संबंधित सुरक्षा गाइडलाइन के लिए बेवसाइट पर विजिट करें।"
Important Announcement: All flights will be operating from #Terminal3. Please visit https://t.co/ch9P0R4bMp for more information related to travelling safely and fighting #COVID19. #FlySafe#IndiaFightsCoronapic.twitter.com/TGb9jwqLlW
— Delhi Airport (@DelhiAirport) May 23, 2020
घरेलू उड़ानों को 7 श्रेणी में तय किया गया किराया
बता दें कि घरेलू उड़ानों को विमानन नियामक डीजीसीए ने अलग-अलग उड़ान अवधि के आधार पर 7 श्रेणी में न्यूनतम और अधिकतम किराया निर्धारित किया है। सात श्रेणी में विमानों का किराया 2 हजार से 18600 रुपये के बीच होगा।
नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था, "उड़ान मार्गों को कुल 7 मार्गों में वर्गीकृत किया गया है। 1) 40 मिनट से कम की फ्लाइट्स, 2) 40-60 मिनट, 3) 60-90मिनट, 4) 90-120मिनट, 5) 120-150 मिनट, 6) 150-180 मिनट, 7) 180-210 मिनट। देश के भीतर सभी मार्ग इन 7 मार्गों के भीतर आते हैं।"
उन्होंने बताया, "हमने एक न्यूनतम और अधिकतम किराया निर्धारित किया है। दिल्ली-मुंबई के केस में 90-120 मिनट के बीच की यात्रा के लिए न्यूनतम किराया 3500 रुपये होगा और अधिकतम किराया 10 हजार रुपये होगा। यह 24 अगस्त को आधी रात 11.59 बजे तक यानि लगभग 3 महीनों के लिए लागू रहेगा।"
डीजीसीए ने बताया किराया का पूरा डिटेल
डीजीसीए ने गुरुवार को जानकारी देते हुए बताया कि 40 मिनट से कम की उड़ान का किराया 2 हजार से 6 हजार रुपये के बीच होगा, जबकि 40 मिनट से 60 मिनट के बीच के उड़ान का किराया 2500 रुपये से 7500 रुपये होगा।
डीजीसीए ने कहा कि दिल्ली-मुंबई मार्ग की तरह 90-120 मिनट के बीच उड़ानों का किराया 3500 रुपये से 10 हजार रुपये के बीच होगा, जबकि दिल्ली-बेंगलुरु मार्ग की तरह 120-150 मिनट की अवधि वाली उड़ानों की न्यूनतम किराया 4500 रुपये और अधिकतम 13 हजार रुपये होगा। इसके अलावा दिल्ली-कोयम्बटूर मार्ग की तरह 180-210 मिनट के बीच की उड़ानों का किराया 6500 रुपये से 18600 रुपये के बीच होगा।
यात्रियों के लिए गाइडलाइंस
1. फ्लाइट में सिर्फ ऑनलाइन चेक-इन करने वाले यात्रियों को उड़ान की मंजूरी मिलेगी। एयरपोर्ट पर कोई फिजिकल चेकिंग नहीं होगी।
2. यात्री केवल एक बैग ही साथ ही ले जा सकेंगे। विशेष मामलों के अलावा यात्रियों के ट्रोली की मंजूरी नहीं होगी, हालांकि इसके लिए वाजिब कारण बताना होगा।
3. फ्लाइट के क्रू मेंबर भी पूरी तरह से प्रोटेक्टिव यानी PPE किट के साथ एयरपोर्ट पर तैनात होंगे।
4. विभिन्न स्थानों पर यात्रियों और हवाई अड्डे के कर्मचारियों के लिए हवाई संचालकों द्वारा हैंड सैनिटाइटर उपलब्ध कराए जाएंगे।
5. आरोग्य सेतु ऐप 14 साल से कम आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य नहीं है। इसके अलावा यात्रा करने वाले सभी यात्रियों के फोन में आरोग्य सेतु ऐप का होना जरूरी है। इस ऐप पर हरे रंग को न दिखाने वाले यात्रियों को हवाई अड्डे में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।
6. यात्रियों के लिए हवाईअड्डा टर्मिलन इमारत में प्रवेश करने से पहले थर्मल जांच क्षेत्र से गुजरना अनिवार्य होगा।
7. हवाईअड्डा संचालकों को टर्मिनल इमारत में प्रवेश से पहले यात्रियों के सामान को संक्रमण मुक्त करने के लिए उचित प्रबंध करने होंगे।
8. यात्रियों को विमान डिपार्चर के दो घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचने को कहा गया है। टर्मिनल के अंदर वही लोग घुस सकते हैं जिनकी फ्लाइट अगले चार घंटों में हो।
9. टर्मिनल में जाने से पहले सभी यात्रियों के लिए ग्लब्स और मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
10. राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन को सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट टैक्सी की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
11. टर्मिनल भवनों और लाउंज, विमान में समाचार पत्र/पत्रिकाएं उपलब्ध नहीं कराई जाएंगी। बोर्डिंग के दौरान मैग्जीन या न्यूजपेपर ले जाने की मनाही है।
12. केवल निजी वाहनों या चुनिंदा कैब सेवाओं को यात्रियों और कर्मचारियों को हवाई अड्डे ले जाने की अनुमति होगी।
13. फ्लाइट में किसी प्रकार का खाना और ड्रिंक सर्व नहीं किया जाएगा। फ्लाइट में सिर्फ यात्रियों को पानी की सुविधा मिलेगी।
14. अगर किसी भी शख्स की फ्लाइट में तबीयत खराब होती (कोरोना लक्षण) है तो क्रू-मेंबर को बताना होगा।
15. सारे यात्रियों को हाइजीन बनाकर रखना होगा। फेस-टू-फेस आप किसी से बात नहीं कर सकते हैं।
16. यात्रियों को प्रस्थान से कम से कम 60 मिनट पहले चेक-इन प्रक्रिया और सामान ड्रॉप को पूरा करना होगा।
17. विमानन कंपनियों को कोविड-19 महामारी के दौर में सरकार द्वारा निर्धारित किराए की न्यूनतम एवं अधिकतम सीमा का पालन करना होगा।
18. विमान के उड़ान समय से 60 मिनट पहले यात्रियों की बोर्डिंग शुरू हो जाएगी और प्रस्थान समय से 20 मिनट पहले बोर्डिंग गेट बंद हो जाएगा।
19.विमानन कंपनियां यात्रियों को सूचित करेंगी कि उड़ान के निर्धारित समय से कम से कम दो घंटे पहले उन्हें हवाईअड्डे पहुंचना होगा।
20. कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत आने वाले यात्री को उड़ान के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी।