झटकाः सुप्रीम कोर्ट ने कहा, विदेश नहीं जाएंगे राजीव सक्सेना, फैसले पर लगाई रोक
By भाषा | Published: June 26, 2019 01:37 PM2019-06-26T13:37:35+5:302019-06-26T13:37:35+5:30
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बी आर गवई की अवकाश पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अपील पर सक्सेना को नोटिस जारी की। ईडी ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 10 जून के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें सक्सेना को 25 जून से 24 जुलाई तक संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन और यूरोप जाने की अनुमति दी गई थी।
उच्चतम न्यायालय ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे से जुड़े धनशोधन मामले में सरकारी गवाह राजीव सक्सेना को रक्त कर्क रोग तथा अन्य मर्ज का इलाज कराने के लिए विदेश जाने की अनुमति देने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर बुधवार को रोक लगा दी।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बी आर गवई की अवकाश पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अपील पर सक्सेना को नोटिस जारी की। ईडी ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 10 जून के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें सक्सेना को 25 जून से 24 जुलाई तक संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन और यूरोप जाने की अनुमति दी गई थी।
Supreme Court also issued notice to Rajiv Saxena, as senior lawyer and Solicitor General Tushar Mehta appearing for the ED, told the Court that certain new facts had surfaced on alleged violations of I-T & Black money laws. https://t.co/uZIEDT7YGN
— ANI (@ANI) June 26, 2019
पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश पर तीन सप्ताह के लिए रोक लगाई और एम्स के निदेशक को सक्सेना की मानसिक तथा शारीरिक जांच करके तीन सप्ताह के भीतर रिपोर्ट पेश करने को कहा। पीठ ने सक्सेना के वकील से यह तय करने को भी कहा कि क्या सक्सेना की बहन और रिश्तेदार रक्त कैंसर व अन्य रोगों के इलाज के लिए उसे बाहर जाने देने के लिए गारंटर के तौर पांच-पांच करोड़ रुपए की जमानत राशि देने के लिए तैयार हैं।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अन्य अपराधों से जुड़े कुछ नए तथ्य सामने आए हैं और सीबीआई सक्सेना के खिलाफ जल्द ही आधिकारिक तौर पर प्राथमीकि दर्ज करने जा रही है। ईडी के वकील मेहता ने कहा कि सक्सेना भारत लौटेंगे या नहीं यह प्रश्न ही बेमानी है और उसे विदेश भेजने की अनुमति देने वाले आदेश को नए तथ्यों के आलोक में जांचे जाने की जरूरत है।