कॉलेज छात्रा के सामने आपत्तिजनक व्यवहार करने के आरोपी को साल भर की कैद, 4,000 रुपये का जुर्माना

By भाषा | Published: February 27, 2021 06:50 PM2021-02-27T18:50:30+5:302021-02-27T18:50:30+5:30

Accused of abusive behavior in front of a college girl, imprisoned for a year, fined Rs 4,000 | कॉलेज छात्रा के सामने आपत्तिजनक व्यवहार करने के आरोपी को साल भर की कैद, 4,000 रुपये का जुर्माना

कॉलेज छात्रा के सामने आपत्तिजनक व्यवहार करने के आरोपी को साल भर की कैद, 4,000 रुपये का जुर्माना

मुंबई, 27 फरवरी मुंबई की एक विशेष पोक्सो अदालत ने कॉलेज जा रही 17 साल की किशोरी के सामने आपत्तिजनक व्यवहार करने पर एक व्यक्ति को साल भर की कैद की सजा सुनाई और 4,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

विशेष न्यायाधीश एचसी शिंदे ने यह आदेश 23 फरवरी को दिया। इसकी विस्तृत प्रति शनिवार को उपलब्ध कराई गयी। आदेश में कहा गया है कि हालांकि वास्तविक यौन दुर्व्यवहार नहीं हुआ लेकिन यह आचरण "यौन मंशा" के साथ किया गया था।

अभियुक्त पेशे से वाहन चालक है और वह पीड़ित तथा उसके परिवार को जानता था। उसे भादंसं की धारा 354 ए (छेड़छाड़) के साथ ही बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण (पोक्सो) कानून के प्रावधानों के तहत दोषी पाया गया।

अभियोजन पक्ष ने कहा कि इस घटना से लड़की "भयभीत होने के साथ ही लज्जित’’ हो गयी। हालांकि बचाव पक्ष ने दावा किया कि आरोपी को निशाना बनाया गया क्योंकि लड़की के रिश्तेदारों को उससे चिढ़ थी।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि कोई भी व्यक्ति महिला के सामने इस प्रकार का अश्लील हरकत नहीं कर सकता जिससे महिला को शर्मिंदा होना पड़े या जिससे उसे परेशान होती हो। इसके साथ ही ऐसी घटना जीवन भर के लिए उसके मन पर एक धब्बा छोड़ जाती है।

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Web Title: Accused of abusive behavior in front of a college girl, imprisoned for a year, fined Rs 4,000

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