महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ ‘आपत्तिजनक’ ट्वीट करने के आरोपी को मिली जमानत

By भाषा | Published: November 4, 2020 05:30 PM2020-11-04T17:30:55+5:302020-11-04T17:30:55+5:30

Accused for tweeting 'objectionable' against Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray | महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ ‘आपत्तिजनक’ ट्वीट करने के आरोपी को मिली जमानत

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ ‘आपत्तिजनक’ ट्वीट करने के आरोपी को मिली जमानत

मुंबई, चार नवंबर महानगर की एक अदालत ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और अन्य के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट करने के आरोपी दिल्ली के एक वकील को जमानत दे दी। आरोपी के वकील ने अदालत से कहा था कि उनके मुवक्किल को अपने किए पर ‘‘अफसोस’’ है और वह सोशल मीडिया पर माफी मांगेगा।

सत्र न्यायाधीश डी ई कोठालिकर ने सोमवार को आरोपी विभोर आनंद को 50,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत प्रदान कर दी।

आनंद ने अपनी अर्जी में माना कि उन्होंने रिपब्लिक टीवी और इसके एंकर के प्रभाव में आकर ठाकरे एवं अन्य के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं। आरोपी के अनुसार एंकर ने कहा था कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत और उनकी पूर्व प्रबंधक दिशा सालियान की हत्या की गई थी तथा उसने इन कथित हत्याओं के सिलसिले में कई लोगों के नाम लिए थे।

अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया था कि दिल्ली निवासी आनंद ने अपने ट्विटर हैंडल पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर मुख्यमंत्री एवं राज्य के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे को बदनाम किया।

आनंद के वकील ने कहा कि वह इस बात पर तो सवाल ही नहीं उठा रहे हैं कि आवेदक ने सोशल मीडिया पर टिप्पणियां कीं।

उन्होंने कहा कि आरोपी वकील सोशल मीडिया पर अलग पोस्ट डालकर माफी मांगेंगे और इस बात का ख्याल रखेंगे कि आगे फिर ऐसा न हो।

इसपर अदालत ने आनंद की जमानत अर्जी मंजूर कर ली।

अदालत ने कहा कि आरोपी को अपने वकील के बयान का हर हाल में पालन करना चाहिए और आदेश के सात दिन के अंदर माफी मांगनी चाहिए।

Web Title: Accused for tweeting 'objectionable' against Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray

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