चुनाव प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने के मामले में 'आप' विधायक को तीन महीने की जेल और 10 हजार रुपये का जुर्माना, 6 साल में हुई सजा

By रोहित कुमार पोरवाल | Published: June 25, 2019 02:51 PM2019-06-25T14:51:47+5:302019-06-25T15:05:13+5:30

फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला 6 साल चला। समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में 2013 के विधानसभा चुनाव के दौरान कल्याणपुरी के एक मतदान केंद्र पर मनोज कुमार ने चुनाव प्रकिया को बाधा पहुंचाई थी।

AAP MLA Manoj Kumar gets 3 month jail sentence and fine of 10000 for obstructing election process | चुनाव प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने के मामले में 'आप' विधायक को तीन महीने की जेल और 10 हजार रुपये का जुर्माना, 6 साल में हुई सजा

आप विधायक को चुनाव प्रकिया में बाधा पहुंचाने के मामले में सजा मिली है। (फाइल फोटो)

आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक मनोज कुमार को चुनाव प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने के मामले में दिल्ली की विशेष एमपी-एमएलए फास्ट ट्रैक अदालत ने तीन महिने जेल की सजा सुनाई है और 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला 6 साल चला। समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में 2013 के विधानसभा चुनाव के दौरान कल्याणपुरी के एक मतदान केंद्र पर मनोज कुमार ने चुनाव प्रकिया को बाधा पहुंचाई थी। हालांकि, मनोज कुमार को जमानत दे दी गई है।


मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने मनोद कुमार को 10 हजार रुपये के बॉन्ड पर जमानत दी। मनोज कुमार को मामले में 11 जून को दोषी ठहराया गया था। उन्हें भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 186 के तहत सार्वजनिक कर्तव्य का पालन कर रहे सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा पहुंचाने और जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 131 के तहत पोलिंग बूथ के पास अव्यवस्था फैलाने का दोषी ठहराया था। 

आप विधायक आरोप लगा था कि 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान कल्याणपुरी में एमसीडी स्कूल के मेन गेट पर उन्होंने तकरीबन 50 लोगों के साथ विरोध प्रदर्शन किया था। उनके इस काम से वोटरों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा था। 

Web Title: AAP MLA Manoj Kumar gets 3 month jail sentence and fine of 10000 for obstructing election process

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