दिल्ली में गहराया कोरोना संकट, छठ पर रोक लगाकर कोर्ट ने कहा- पर्व मनाने के लिए जिंदा रहना जरूरी है

By अनुराग आनंद | Published: November 18, 2020 03:03 PM2020-11-18T15:03:05+5:302020-11-18T15:34:15+5:30

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएम) के अध्यक्ष द्वारा जारी प्रतिबंध के आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया।

Aaj ka taja samchar delhi coronavirus manish sisodiya said 90 persentage icu bed is full | दिल्ली में गहराया कोरोना संकट, छठ पर रोक लगाकर कोर्ट ने कहा- पर्व मनाने के लिए जिंदा रहना जरूरी है

कोरोना वायरस (सांकेतिक फोटो)

Highlightsपीठ ने कहा कि मौजूदा समय में इस तरह की याचिका जमीनी सच्चाई से परे है।कोर्ट ने कहा है कि पर्व-त्योहार मनाने के लिए जिंदा रहना बेहद जरूरी है। 

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। छठ से ठीक पहले दिल्ली में कोरोना की वजह से स्थिति गंभीर हो गई है। मिल रही जानकारी के मुताबिक, अरविंद केजरीवाल सरकार के प्रस्ताव का एलजी की मंजूरी मिल गई है। अब दिल्ली में आयोजित होने वाले शादी समारोह में 50 से अधिक लोग अभी फिलहाल शामिल नहीं हो पाएंगे। 

दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि दिल्ली में 90 फीसदी आईसीयू बेड भरे हुए हैं। सिसोदिया ने कहा कि केंद्र से 250 आईसीयू बेड की पहली खेप जल्द मिलेगी। उन्होंने बताया कि दिल्ली को केंद्र से 750 आईसीयू बेड मिलेंगे।

खबरों की मानें तो दिल्ली में 26 हजार कोरोना संक्रमित होम आइसोलेशन में हैं। दिल्ली में कोरोना के 16 हजार बेड हैं। ऐसे में कोरोना वायरस मामले में लगातार हो रही बढ़ोत्तरी से राजधानी दिल्ली में चिंताजनक स्थिति हो गई है। हालांकि, अभी दिल्ली में 50% बेड खाली है। 

Delhi reports 93 new COVID-19 positive cases in 24 hours, all linked to Markaz: Govt | english.lokmat.com

इसके साथ ही बता दें कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने कोविड-19 के मद्देनजर तालाबों और नदी के किनारों जैस सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा मनाने की अनुमति देने से इनकार किया है। कोर्ट ने कहा है कि पर्व-त्योहार मनाने के लिए जिंदा रहना बेहद जरूरी है। 

Delhi reports 2,860 new COVID-19 cases, 39 deaths | english.lokmat.com

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएम) के अध्यक्ष द्वारा जारी प्रतिबंध के आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। डीडीएमए ने अपने आदेश में कहा था कि 20 नवंबर को छठ पूजा के लिए सार्वजनिक स्थलों पर कोई भीड़ जुटने की अनुमति नहीं होगी।

Corona Virus: दिल्लीकडून मोठा दिलासा; तिसरी लाट ओसरण्यास प्रारंभ - Marathi News | Great relief in Delhi; The third wave of corona Virus began to subside | Latest national News at Lokmat.com

न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति सुब्रह्मण्यम प्रसाद वाली एक पीठ ने कहा कि पूजा के लिए लोगों को जमा होने की अनुमति देने से संक्रमण का प्रसार हो सकता है। यह कहते हुए पीठ ने याचिका खारिज कर दी। पीठ ने कहा कि मौजूदा समय में इस तरह की याचिका जमीनी सच्चाई से परे है।

Web Title: Aaj ka taja samchar delhi coronavirus manish sisodiya said 90 persentage icu bed is full

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे