लालू यादव के जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा CBI, कोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब

By अनुराग आनंद | Published: February 14, 2020 01:35 PM2020-02-14T13:35:10+5:302020-02-14T13:35:10+5:30

चारा घोटाला मामले पर राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पेशी क लिए गुरुवार (16 जनवरी) को सीबीआई कोर्ट पहुंचे थे। यहां सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत में लालू यादव का बयान दर्ज किया गया था।

A three-judge bench of Supreme Court, headed by CJI Sharad Arvind Bobde, issues notice to Lalu Prasad Yadav cbi | लालू यादव के जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा CBI, कोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव से मांगा जवाब

HighlightsCJI शरद अरविंद बोबड़े की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ ने लालू प्रसाद यादव से जवाब मांगा है। सीबीआई ने हाई कोर्ट द्वारा दायर अपील पर उनसे जवाब मांगा है जो झारखंड हाई द्वारा उन्हें दी गई जमानत के खिलाफ है।

राजद नेता व बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव के जमानत के खिलाफ सीबीआईसुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में तीन जजों की बेंच ने शुक्रवार को लालू यादव से जवाब मांगा है। CJI शरद अरविंद बोबड़े की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ ने लालू प्रसाद यादव से जवाब मांगा है। दरअसल, सीबीआई ने हाई कोर्ट द्वारा दायर अपील पर उनसे जवाब मांगा है जो झारखंड हाई द्वारा उन्हें दी गई जमानत के खिलाफ है।

दरअसल, चारा घोटाला मामले पर राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पेशी क लिए गुरुवार (16 जनवरी) को सीबीआई कोर्ट पहुंचे थे। यहां सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत में लालू यादव का बयान दर्ज किया गया था। मालूम हो कि डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपये की अवैध निकासी के मामले में लालू यादव आरोपी हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले में अब तक 108 आरोपियों के बयान दर्ज हो चुके हैं। सीबीआई अदालत ने लालू को इस मामले में भारतीय दंड संहिता:आइपीसीः और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम:पीसी एक्टः के तहत सात.- सात वर्ष की कैद की सजा सुनायी है।


अर्थात् इस मामले में लालू को कुल चौदह वर्ष कैद की सजा सुनायी गयी है। इस मामले की सुनवाई पिछली दो तारीखों से उच्च न्यायालय में द्वितीय पारी में शोक सभा के चलते नहीं हो सकी थी। लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई पहले 22 नवंबर को और फिर 29 नवंबर को दोपहर बाद होनी थी लेकिन उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के निधन के चलते द्वितीय पारी में न्यायालय में शोक सभा हुई और सुनवाई नहीं हो सकी थी।

मालूम हो कि झारखंड उच्च न्यायालय ने चारा घोटाले से जुड़े दुमका कोषागार से धन के गबन के मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका छह दिसंबर 2019 को खारिज कर दी थी। लालू चारा घोटाले के चार विभिन्न मामलों में सजायाफ्ता हैं और फिलहाल बिरसा मुंडा कारागार के माध्यम से रिम्स अस्पताल में भर्ती हैं और इलाज करा रहे हैं।

  

 

Web Title: A three-judge bench of Supreme Court, headed by CJI Sharad Arvind Bobde, issues notice to Lalu Prasad Yadav cbi

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