रॉबर्ट वाड्रा को 21 सितंबर से आठ अक्टूबर के बीच स्पेन की यात्रा करने की इजाजत
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: September 13, 2019 02:42 PM2019-09-13T14:42:21+5:302019-09-13T14:42:21+5:30
विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने वाड्रा को 21 सितंबर से आठ अक्टूबर के बीच स्पेन की यात्रा करने की इजाजत दी। वाड्रा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जांच का सामना कर रहे हैं।
दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को कारोबारी उद्देश्य के लिए विदेश यात्रा की इजाजत दी।
विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने वाड्रा को 21 सितंबर से आठ अक्टूबर के बीच स्पेन की यात्रा करने की इजाजत दी। वाड्रा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जांच का सामना कर रहे हैं।
A special court in Delhi allows Robert Vadra's application seeking permission to travel abroad. He has been granted anticipatory bail in a money laundering case. (file pic) pic.twitter.com/dhz5DowqMZ
— ANI (@ANI) September 13, 2019
वाड्रा के वकील केटीएस तुलसी ने अदालत से कहा कि ब्रिटेन की यात्रा को लेकर प्रवर्तन निदेशालय की आपत्ति के मद्देनजर वाड्रा अपने पूर्व के निवेदन के अनुरूप लंदन नहीं जाएंगे। सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता और प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश अधिवक्ता नीतेश राणा ने वाड्रा की उस याचिका का विरोध किया था जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी कारणों का उल्लेख करते हुए ब्रिटेन और अन्य देशों की यात्रा की अनुमति मांगी थी।
एजेंसी ने आशंका जताई थी कि अगर आरोपी को ब्रिटेन जाने की अनुमति दी गई तो वह साक्ष्यों को नष्ट कर सकते हैं। वाड्रा लंदन के 12 ब्रायंस्टन स्क्वायर क्षेत्र में 19 लाख पाउंड मूल्य की संपत्ति खरीदने को लेकर धनशोधन के आरोपों का सामना कर रहे हैं। अपने आदेश में अदालत ने वाड्रा से विदेश में उनके ठहरने का पता तथा उनसे संपर्क के लिए फोन नंबर सौंपने को कहा। साथ ही अदालत ने उन्हें 25 लाख रुपये की एक बैंक गारंटी जमा करने और वापस आने से 24 घंटे पहले अदालत को अपने आगमन की सूचना देने के लिए भी कहा।
अदालत ने कहा ‘‘न तो वह सबूतों से छेड़छाड़ करें, न ही किसी भी गवाह को किसी तरह से प्रभावित करने का प्रयास करें और न ही स्वयं को दी गई अनुमति का नियमों के विरुद्ध जा कर उपयोग करें। आवेदक को जांच अधिकारी से सूचना मिलने के 72 घंटे के अंदर जांच में सहयोग करना होगा।’’
वाड्रा ने अदालत को बताया था कि सर गंगा राम अस्पताल के अनुसार, उनकी बड़ी आंत में ट्यूमर है जिसके इलाज के लिए अनुमति मिलने पर वह लंदन में चिकित्सकों से परामर्श ले सकते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने उनके आवेदन का विरोध करते हुए कहा था कि यह कारण केवल बहाना है जिसकी आड़ में वाड्रा वहां जाना चाहते हैं जहां धनशोधन के बाद उन्होंने धन जमा कर रखा है।
एजेंसी ने अदालत में यह भी कहा था कि इस मामले में वाड्रा के कथित हथियार कारोबारी संजय भंडारी से संबंध हैं और भंडारी लंदन में है। धनशोधन रोकथाम कानून के तहत, मामले में जांच का सामना कर रहे वाड्रा को एक अदालत ने बिना अनुमति के देश से बाहर न जाने के लिए कहा था। अदालत ने उन्हें कई शर्तों के साथ अग्रिम जमानत भी दी थी।