मध्य प्रदेशः 46 दिन के भीतर बच्ची से दुष्कर्म करने वाले को फांसी की सजा, 72 घंटे में की जांच पूरी
By भारती द्विवेदी | Published: July 8, 2018 01:37 AM2018-07-08T01:37:06+5:302018-07-08T10:04:30+5:30
आरोपी ने 21 मई को रहली में नाबालिग से रेप किया था। जिसके बाद इस केस को मात्र डेढ़ महीने में सुलझा लिया गया है।
नई दिल्ली, 8 जुलाई: मध्य प्रदेश के सागर जिला में एक रेप केस को लेकर त्वरति कार्रवाई हुई है। शनिवार (7 जुलाई) को नाबालिग लड़की से रेप करने के जुर्म में आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है। आरोपी ने 21 मई को रहली में नाबालिग से रेप किया था। जिसके बाद इस केस को मात्र डेढ़ महीने में सुलझा लिया गया है। 46 दिन के अंदर ट्रायल, मेडिकल जांच से लेकर आरोपी को फांसी की सजा तक सुना दी गई है।
Sagar: A man who had raped a minor girl in Rehli on May 21 was sentenced to death today, on July 7. The trial and medical tests were completed during this duration and the verdict was pronounced today, all within the span of 46 days. #MadhyaPradeshpic.twitter.com/SZnxkwQtbq
— ANI (@ANI) July 7, 2018
गौरतलब है कि पिछले महीने ही मध्यप्रदेश के सागर जिले में ही खुरई स्थित एक अदालत ने 9 साल की बच्ची से बलात्कार और उसकी हत्या के मामले में एक युवक को मौत की सजा सुनाई है। आरोपी ने बच्ची के साथ बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी। अपर लोक अभियोजक बलबीर सिंह ठाकुर ने बताया कि द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सुमन श्रीवास्तव ने सुनील आदिवासी (21) को नौ वर्षीय एक बच्ची के साथ बलात्कार करने के मामले में दोषी ठहराते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई है।
उन्होंने कहा कि इसके अलावा, अदालत ने उसे बच्ची की हत्या करने के मामले में भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक के अनुसार 13 अप्रैल 2017 को जब यह बच्ची महुआ बीनने जंगल गई थी उसी समय सुनील आदिवासी ने अपनी झोपड़ी में उसके साथ बलात्कार किया। बलात्कार करने बाद उसने उसी दिन गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी और उसके शव को बोरे में भरकर झोपड़ी में रख दिया था।
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