5जी प्रौद्योगिकी मामलाः दिल्ली हाईकोर्ट ने जूही चावला की याचिका पर सुनवाई 29 तक टाली, न्यायाधीश ने मामले से खुद को अलग किया

By अभिषेक पारीक | Published: July 12, 2021 02:37 PM2021-07-12T14:37:34+5:302021-07-12T14:46:52+5:30

दिल्ली हाईकोर्ट ने 5जी वायरलेस नेटवर्क प्रौद्योगिकी के खिलाफ फिल्म अभिनेत्री जूही चावला का वाद खारिज किये जाने से संबंधित उनके आवेदन पर सोमवार को सुनवाई स्थगित कर दी।

5G technology case: Delhi High Court adjourns Juhi Chawla's plea till 29th hearing, judge recuses himself from the case | 5जी प्रौद्योगिकी मामलाः दिल्ली हाईकोर्ट ने जूही चावला की याचिका पर सुनवाई 29 तक टाली, न्यायाधीश ने मामले से खुद को अलग किया

जूही चावला। (फाइल फोटो )

Highlights5जी प्रौद्योगिकी के खिलाफ जूही चावला के वाद को खारिज किए जाने के मामले में सुनवाई स्थगित। दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि 29 जुलाई को एक अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए। साथ ही न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने जूही चावला की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। 

दिल्ली हाईकोर्ट ने 5जी वायरलेस नेटवर्क प्रौद्योगिकी के खिलाफ फिल्म अभिनेत्री जूही चावला का वाद खारिज किये जाने से संबंधित उनके आवेदन पर सोमवार को सुनवाई स्थगित कर दी। साथ ही न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने जूही चावला की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग करते हुए निर्देश दिया कि इसे 29 जुलाई को एक अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए। 

न्यायाधीश ने कहा, 'मुख्य न्यायाधीश के आदेश के तहत 29 जुलाई को अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए।' पिछले हफ्ते न्यायमूर्ति जे आर मिधा ने निर्देश दिया था कि इस मामले में जूही चावला पर पहले लगाये गये 20 लाख रुपए के जुर्माने की राशि जमा कराये जाने के बाद 5जी प्रौद्योगिकी के खिलाफ उनका वाद 'खारिज' करने की बजाए इसे अस्वीकार घोषित करने के अनुरोध वाला आवेदन न्यायमूर्ति नरूला के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए। 

चावला के वकील ने दलील दी कि वाद, 'कभी भी मुकदमे के स्तर तक नहीं पहुंचा 'और उसे केवल दीवानी प्रक्रिया संहिता के तहत अस्वीकार या वापस किया जा सकता है, खारिज नहीं किया जा सकता है। 

अदालत ने जून में, चावला और दो अन्य लोगों द्वारा 5जी लाने के खिलाफ दायर मुकदमे को 'दोषपूर्ण', 'कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग' बताया था और कहा था कि इसे 'प्रचार हासिल करने' के लिए दायर किया गया था और इसे खारिज कर दिया था और जुर्माना लगाया था। 

न्यायमूर्ति मिधा ने कहा था कि जिस वाद में 5जी प्रौद्योगिकी के कारण स्वास्थ्य संबंधी खतरों के बारे में सवाल उठाए गए हैं, वह 'सुनवाई योग्य नहीं है' और यह 'अनावश्यक चौंका देने वाले , तुच्छ और परेशान करने वाले बयानों से भरा हुआ है' जो खारिज किए जाने योग्य हैं। 

Web Title: 5G technology case: Delhi High Court adjourns Juhi Chawla's plea till 29th hearing, judge recuses himself from the case

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