13 एयरलाइंस कर्मचारी शराब परीक्षण में विफल, तीन माह के लिए निलंबित
By भाषा | Published: October 28, 2019 02:55 PM2019-10-28T14:55:48+5:302019-10-28T16:34:22+5:30
अधिकारी ने बताया कि इसमें सात कर्मचारी इंडिगो के और एक-एक गोएयर और स्पाइस जेट के हैं। नागर विमानन नियामक डीजीसीए ने सितंबर में सभी हवाईअड्डों पर शराब परीक्षण के नियम जारी किए थे।
विभिन्न विमानन कंपनियों और हवाईअड्डों के 13 कर्मचारी 16 सितंबर के बाद से शराब परीक्षण में विफल पाए गए हैं। सभी को तीन माह के लिए निलंबित कर दिया गया है।
नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के अधिकारी ने सोमवार को इस संबंध में जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि इसमें सात कर्मचारी इंडिगो के हैं। इनमें दो ग्राहक सेवा अधिकारी, एक सफाई कर्मचारी और चार ड्राइवर हैं। इसी तरह परीक्षण में एक-एक कर्मचारी गोएयर और स्पाइस जेट के विफल रहे हैं, ये क्रमश: वरिष्ठ रैंप अधिकारी और ड्राइवर के तौर पर काम करते रहे हैं।
अधिकारी ने कहा, ‘‘विभिन्न तरह के 13 कर्मचारी स्वैच्छिक चरण में शराब मात्रा की जांच के लिए किए जाने वाले श्वास परीक्षण में विफल साबित हुए हैं। जांच का अनिवार्य चरण नवंबर में शुरू होगा और नियमित आधार पर इस संबंध में नजर रखी जाएगी।’’ अधिकारी ने कहा, ‘‘ सबसे अहम बात इन 13 कर्मचारियों में से अधिकतर हवाईअड्डों पर सुरक्षा के संवेदनशील कार्य में संलग्न हैं और किसी गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकते हैं।’’
अधिकारी के अनुसार इस जांच में बेंगलुरू अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा लिमिटेड के एक वरिष्ठ सहायक और विमान परिचालन नियंत्रण केंद्र पर कार्यरत एक अन्य प्रबंधक भी विफल रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा लिमिटेड के एक एरोब्रिज परिचालक और मुंबई हवाईअड्डे के एक वरिष्ठ हवाईअड्डा इलेक्ट्रीशियन भी इस परीक्षण में विफल पाए गए।
नागर विमानन नियामक डीजीसीए ने 16 सितंबर को सभी हवाईअड्डों पर शराब मात्रा की जांच के लिए श्वास परीक्षण नियम जारी किए थे। इसके तहत हवाईअड्डों, हवाई यातायात नियंत्रण(एटीसी) संभालने वाले कर्मचारी, विमान के रखरखाव कर्मचारी, जमीन पर विमानन कंपनियों का काम संभालने वाले कर्मचारी इत्यादि सभी का शराब परीक्षण किया जाना है।
डीजीसीए के नियमानुसार यदि कोई भी कर्मचारी इस श्वास परीक्षण में पहली बार विफल रहता/रहती है, या इसे करने से मना या बचने का प्रयास करता/करती है तो उनका हवाईअड्डे पर काम करने का लाइसेंस तीन माह की अवधि के लिए निलंबित कर दिया जाएगा।