असम चुनाव में 1.08 लाख मतदाताओं को वोट देने की अनुमति नहीं हागी: मुख्य चुनाव अधिकारी

By भाषा | Published: February 27, 2021 10:26 PM2021-02-27T22:26:58+5:302021-02-27T22:26:58+5:30

1.08 lakh voters will not be allowed to vote in Assam election: Chief Election Officer | असम चुनाव में 1.08 लाख मतदाताओं को वोट देने की अनुमति नहीं हागी: मुख्य चुनाव अधिकारी

असम चुनाव में 1.08 लाख मतदाताओं को वोट देने की अनुमति नहीं हागी: मुख्य चुनाव अधिकारी

गुवाहाटी, 27 फरवरी असम के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) नितिन खाड़े ने शनिवार को कहा कि असम में तीन चरणों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में 1.08 लाख संदेहपूर्ण मतदाताओं को मतदान करने की अनुमति नहीं होगी।

राज्य विधानसभा चुनाव के तहत 27 मार्च, एक अप्रैल और छह अप्रैल को मतदान होगा। मतगणना दो मई को होगी।

पिछले साल विधानसभा में उपलब्ध कराई गई संदेहपूर्ण मतदाताओं की संख्या 1.13 लाख थी।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने जनवरी में राज्य के दौरे पर कहा था कि जिन लोगों के नाम राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) में नहीं हैं, लेकिन मतदाता सूची में है, वे अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं।

संदेहपूर्ण मतदाता वैसे लोग हैं, जिनकी पहचान मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान ‘डी-वोटर’ के रूप में की गई और जिनके खिलाफ विदेशी नागरिक अधिकरणों में मामले लंबित हैं या जिनहें अधिकरण ने विदेशी घोषित कर दिया है।

खाड़े ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि केंद्रीय सशस्त्र अर्द्धसैनिक बलों की 40 कंपनियां चुनाव के दौरान तैनात की जाएंगी।

उन्होंने कहा कि कुल 2,32,44,454 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे।

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Web Title: 1.08 lakh voters will not be allowed to vote in Assam election: Chief Election Officer

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