New GST rules 2021: कोविड और कैंसर की दवाओं पर रियायती दरें दिसंबर तक जारी
By उस्मान | Published: September 18, 2021 06:03 AM2021-09-18T06:03:04+5:302021-09-18T06:04:53+5:30
माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने कोविड-19 के इलाज में काम आने वाली दवाओं पर रियायती कर की दरें दिसंबर तक जारी रखने और कैंसर दवाओं पर कर में कमी करने का निर्णय किया।
मस्कुलर एट्रोफी में इस्तेमाल दवाओं पर छूट
परिषद ने इसके साथ ही मांसपेशियों के उत्तकों के क्षरण (मस्कुलर एट्रोफी) में उपयोगी आयातित महंगी दवाओं पर जीएसटी से छूट दी है।
रेमडेसिविर जैसी दवाओं पर राहत
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद में सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल हैं। परिषद की बैठक में किये गये निर्णय की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि रेमडेसिविर जैसी दवाओं पर रियायती जीएसटी दर 31 दिसंबर तक जारी रहेगी।
कोरोना की दवाओं पर बड़ी राहत
इसके अलावा, कोविड-19 के इलाज में उपयोगी फैवीपिरावीर पर 31 दिसंबर तक 5 प्रतिशत की घटी दर से शुल्क लगता रहेगा। हालांकि, चिकित्सा उपकरण पर रियायती कर की व्यवस्था 30 सितंबर को समाप्त हो जाएगी।
कैंसर की दवाओं पर जारी रहेगी छूट
अन्य निर्णय में जोल्गेन्स्मा और विलटेप्सो जैसी मांसपेशियों के उत्तकों के क्षरण (स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी) में उपयोगी दवाओं के आयात पर जीएसटी से छूट दी गई है, जिस पर करोड़ों रुपये की लागत आती है। कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा कीट्रूडा पर अब पहले के 12 प्रतिशत के बजाए 5 फीसदी कर लगेगा।