महिला दिवस: मोदी सरकार की PMMVY योजना के तहत गर्भवती महिलाएं ऐसे पायें 6000 रुपये
By उस्मान | Published: March 8, 2019 07:51 AM2019-03-08T07:51:15+5:302019-03-08T10:32:08+5:30
नरेंद्र मोदी सरकार की गर्भवती महिलाओं के लिए चल रही एक ऐसी खास योजना के बारे में बता रहे हैं, जिसकी अधिकतर महिलाओं को जानकारी नहीं है। इसका नतीजा यह होता है कि वो केंद्र सरकार की इस योजना का लाभ नहीं उठा पाती हैं।
आज दुनियाभर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (International Women's Day) मनाया जा रहा है। इस दिवस को मनाने के उद्देश्य महिलाओं को सम्मान देने महिला सशक्तिकरण का संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचाना है। इस खास अवसर पर हम आपको नरेंद्र मोदी सरकार की गर्भवती महिलाओं के लिए चल रही एक ऐसी खास योजना के बारे में बता रहे हैं, जिसकी अधिकतर महिलाओं को जानकारी नहीं है। इसका नतीजा यह होता है कि वो केंद्र सरकार की इस योजना का लाभ नहीं उठा पाती हैं।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना पीएमएमवीवाई (Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana or PMMVY)
गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए नरेंद्र मोदी सरकार की एक मुख्य योजना है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार पहले बच्चे के जन्म के लिए महिलाओं को 6000 रुपये के वित्तीय सहायता प्रदान दान कर रही है।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का फॉर्म कहां मिलेगा
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) का फॉर्म नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र से प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा आप यह फॉर्म महिला और बाल विकास मंत्रालय की वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
किन महिलाओं को मिलेगा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ
इस योजना के तहत पहली किस्त का दावा तभी कर सकेंगे यदि वह (एलएमपी, Last Menstrual Period) से 5 महीने (यानी 150 दिन) की समय सीमा के भीतर एडबल्यूसी, आशा या एएनएम को उसकी गभावथा का पंजीकरण करवाए। (दोनों तिथियां एमसीपी कार्ड में दर्ज होनी चाहिए।
PMMVY मातृ वंदना योजना के लिए पंजीकरण कैसे करें
1) प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत लाभ तीन किस्तों में मिलेगा, जिसके लिए तीन अलग अलग फॉर्म भरने होगें जोकि 1-ए, 1-बी और 1-सी है।
2) PMMVY की पहली बार पंजीकरण के लिए, पात्र महिला को आंगनबाड़ी में 1-ए फॉर्म जमा करना होगा।
3) पूरी तरह से भरे फॉर्म को आंगनबाड़ी के अलावा स्वास्थ्य केंद्र में भी जमा किया जा सकता है।
4) दूसरी और तीसरी किस्त के लिए नियमित समय के अनुसार 1-बी और1-सी फॉर्म जमा करना होगा।
प्रधानमंत्री गर्भवस्था सहायता योजना पात्रता मापदंड
1) आंगनबाड़ी पंजीकृत सभी गर्भवती महिलाओं को नकद लाभ मिलेगा
2) 1 जनवरी 2017 को या उसके बाद गभवती हुई महिलाओं और स्तनपान करानेवाली माताओं को आवेदन के लिए पात्र माना जाएगा।
3) माता और बाल संरक्षण- एमसीपी कार्ड का रिकॉर्ड माना जाएगा
4) कोई सरकारी नौकरी करने वाली महिला इसके लिए पात्र नहीं हैं
पंजीकरण फॉर्म जमा करते समय इन दस्तावेजों की है जरूरत
1) एमसीपी कार्ड
2) माता-पिता का आधार कार्ड
3) बैंक पासबुक
4) तीसरी किस्त के लिए पैदा हुए बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र