यूजीसी का निर्देश, केंद्र और राज्य विश्वविद्यालयों में लगा भर्तियों पर रोक
By लोकमत समाचार हिंदी ब्यूरो | Published: July 20, 2018 02:46 PM2018-07-20T14:46:37+5:302018-07-20T14:46:37+5:30
बता दें कि केंद्र सरकार ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (UGC) को खत्म करने का पूरा खाका तैयार कर लिया है और जल्द ही इसे खत्म भी कर देगा।
नई दिल्ली, 20 जुलाई: यूजीसी (यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन) ने केंद्र और राज्य विश्वविद्यालयों में होने वाली भर्तियां पर फिलहाल रोक लगा दी है। दरअसल, कालेजों और विश्वद्यालयों में शिक्षकों के नियुक्तियों में आरक्षण को लेकर विवाद उठा है। विश्वविद्यालयों में भर्ती को रोकने के लिए यूजीसी को एचआरडी मिनिस्ट्री से निर्देश दिया गया है। इस मामले को लेकर 13 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है।
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खबरों के मुताबिक तब तक के लिए यूजीसी ने केंद्र और राज्य की विश्वविद्यालयों में होने वाली भर्तियों पर रो लगा दी है।वहीं, मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट के अगले निर्देश तक भर्ती प्रक्रिया रोकने को कहा गया है। बता दें कि सभी विश्वविद्यालों में 2006 से रिजर्वेशन का रोस्टर लागू है।
इसे लागू करते हुए कुछ विभागों की सभी पोस्ट रिजर्व हो जाती हैं। पिछल सा ल एक याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसे रद्द कर आदेश दिया कि डिपार्टमेंट को एक मानकर रिजर्वेशन लागू किया जाए। इसके बाद टीचर्स ने विरोध किया था। तब से विश्वविद्यालयों में भर्ती को लेकर काफी विवाद चल रहा है।
बता दें कि केंद्र सरकार ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (UGC) को खत्म करने का पूरा खाका तैयार कर लिया है और जल्द ही इसे खत्म भी कर देगा। सरकार ने यूसीजी के बदले हायर एजुकेशन कमीशन लाने का फैसला किया है। इसके लिए मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावडे़कर ने सार्वजनिक तौर पर सभी शिक्षाविदों, हितधारकों और आम नागरिकों से सुझाव मांगी थी।