महाराष्ट्र: मेडिकल और डेंटल कॉलेजों के पीजी कोर्स में दाखिले के लिए दोबारा काउंसलिंग नहीं, SC में याचिका खारिज 

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: June 10, 2019 03:46 PM2019-06-10T15:46:10+5:302019-06-10T15:46:10+5:30

कोर्ट ने पीजी मेडिकल और दंत चिकित्सा के पाठ्यक्रमों में 2019-20 शैक्षणिक सत्र में प्रवेश के लिये आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गो को 10 फीसदी आरक्षण देने की अधिसूचना पर रोक लगाये जाने के बाद कोई काउंसलिंग नहीं करने के मामले में महाराष्ट्र सरकार से सवाल किये थे। 

Supreme Court Dismissing the plea of a group of studentsfor admission in PG courses in medical and dental colleges in Maharashtra | महाराष्ट्र: मेडिकल और डेंटल कॉलेजों के पीजी कोर्स में दाखिले के लिए दोबारा काउंसलिंग नहीं, SC में याचिका खारिज 

महाराष्ट्र: मेडिकल और डेंटल कॉलेजों के पीजी कोर्स में दाखिले के लिए दोबारा काउंसलिंग नहीं, SC में याचिका खारिज 

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (10 जून) को महाराष्ट्र में पीजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में दाखिले के लिए सामान्य वर्ग के छात्रों की फिर से काउंसलिंग कराने संबंधि याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका कुछ छात्रों ने दायर की थी। 

बता दें कि इससे पहले शैक्षणिक वर्ष 2019-20 में पीजी मेडिकल और दंत चिकित्सा के पाठ्यक्रमों के लिये प्रवेश में छात्रों को आ रही कठिनाइयों के लिये महाराष्ट्र सरकार को आड़े हाथ लेते हुये उच्चतम न्यायालय ने उसे14 जून तक अंतिम दौर की काउंसलिंग पूरी करने का निर्देश दिया था। 


कोर्ट ने पीजी मेडिकल और दंत चिकित्सा के पाठ्यक्रमों में 2019-20 शैक्षणिक सत्र में प्रवेश के लिये आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गो को 10 फीसदी आरक्षण देने की अधिसूचना पर रोक लगाये जाने के बाद कोई काउंसलिंग नहीं करने के मामले में महाराष्ट्र सरकार से सवाल किये थे। 

कोर्ट ने कहा था कि इन विज्ञापन में यह भी स्पष्ट किया जाये कि यह काउंसलिंग का अंतिम दौर होगा। शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि काउंसलिंग की सारी प्रक्रिया 14 जून से पहले पूरी हो जानी चाहिए और मेरिट के आधार पर प्रवेश दिये जाने चाहिए। 

Web Title: Supreme Court Dismissing the plea of a group of studentsfor admission in PG courses in medical and dental colleges in Maharashtra

पाठशाला से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे