जम्मू-कश्मीर: प्री-प्राइमरी के छात्रों को भारी बैग से मिला छुटकारा, कक्षा 2 तक के छात्रों को होमवर्क नहीं देने के भी निर्देश
By प्रिया कुमारी | Published: April 17, 2020 11:07 AM2020-04-17T11:07:40+5:302020-04-17T11:07:40+5:30
जम्मू और कश्मीर स्कूल शिक्षा विभाग ने गुरुवार को शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों निर्देश दिया है कि प्री-प्राइमरी के छात्रों को भारी बैग और किताबें स्कूल ले जाना अनिवार्य नहीं है।
जम्मू - कश्मीर स्कूल शिक्षा विभाग ने गुरुवार को शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों के लिए अधिसूचना जारी कर कहा है कि प्री-प्राइमरी के छात्रों को भारी बैग और किताबें स्कूल ले जाना अनिवार्य नहीं है। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव, असगर हसन सामून द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार,स्कूलों को यह भी निर्देशित किया गया है कि वे कक्षा 2 तक के छात्रों को कोई होमवर्क न दें।
नए नियमों के तहत, स्कूलों के प्रमुखों को यह सुनिश्चित करना है कि प्री-प्राइमरी के छात्रों को लंच बॉक्स के लिए हल्के बैग को छोड़कर किसी भी बैग को ले जाने के लिए नहीं कहा गया है।
अधिसूचना में कहा गया है कि क्लास 3 से 5 के लिए 3 किलोग्राम, क्लासेस 6 से 7 के लिए 4 किलोग्राम और कक्षा 8 और 9 के लिए 5 किलोग्राम और कक्षा 10 के लिए 5.5 किलोग्राम के हिसाब से स्कूल बैग का वजन तय किया गया है। पूर्व-प्राथमिक (नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी) स्तरों पर कोई औपचारिक पुस्तकें निर्धारित नहीं हैं। हालांकि, इन क्लास के छात्रों को अधिकतम दो नोटबुक और वर्क बुक प्रदान की जा सकती हैं, जिन्हें स्कूल में ही रखा जाना है।