CBSE Board Exams 2020: नोएडा में धारा 144 लागू, बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर सरकार ने उठाया ये कदम
By ज्ञानेश चौहान | Published: February 16, 2020 03:07 PM2020-02-16T15:07:37+5:302020-02-16T15:07:37+5:30
यह आदेश अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून और व्यवस्था) द्वारा जारी किया गया है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि "शनिवार को लगाई गई धारा 144 दो महीने तक लागू रहेगी।"
सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2020 शनिवार (15 फरवरी) से शुरू हो चुकी हैं। 10वीं और 12वीं की परीक्षा देने वाले छात्र-छात्राओं को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो इसके लिए सरकार ने उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले में धारा 144 लागू कर दी है।
यह आदेश अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून और व्यवस्था) द्वारा जारी किया गया है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि "शनिवार को लगाई गई धारा 144 दो महीने तक लागू रहेगी। विभागीय अधिकारी भविष्य में जो भी बदलाव होंगे उस पर कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं।"
नोएडा के पुलिस उपायुक्त, नितिन तिवारी ने मीडिया को दिए इंटरव्यू में कहा “बोर्ड परीक्षाएं शनिवार से शुरू हुई हैं। धारा 144 इसलिए लगाई गई है ताकि उम्मीदवार परीक्षा के दौरान किसी भी समस्या का सामना न करें। हमें उम्मीद है कि आम जनता भी सहयोग करेगी।”
पुलिस ने बताया कि यह निर्णय उत्तर प्रदेश, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की परीक्षाओं, होली, किसानों और अन्य संगठनों के विरोध प्रदर्शनों के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर लिया गया है।
एक लिखित आदेश में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (कानून-व्यवस्था) आशुतोष द्विवेदी ने कहा, ‘‘असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। ऐसे तत्वों की पहले से पहचान करना मुश्किल है और इसलिए उन्हें कोई भी मौका नहीं दिया जा सकता है।’’
हालांकि, आदेश में कहा गया है कि यह प्रतिबंध परीक्षा देने वाले छात्रों, अंतिम संस्कार के लिए निकाली गई यात्रा में शामिल लोगों या शादी समारोह या धार्मिक सभा पर लागू नहीं होगा। बिना अधिकारियों की इजाजत के तेज आवाज में लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल पर भी पाबंदी रहेगी। धारा 144 लगने के बाद चार से अधिक लोगों के जुटने पर प्रतिबंध होता है।