महाराष्ट्र PG कोर्स एडमिशन लेने वाले छात्रों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार
By स्वाति सिंह | Published: June 11, 2019 11:40 AM2019-06-11T11:40:12+5:302019-06-11T11:40:12+5:30
बीते महीने महाराष्ट्र में मेडिकल और डेंटल पीजी दाखिलों में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को 10 फीसदी आरक्षण का मामला पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि कोटा इस साल लागू नहीं होगा।
सुप्रीम कोर्टमहाराष्ट्र में पीजी मेडिकल और डेंटल छात्रों की तरफ से दायर की गई याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। छात्रों की तरफ से याचिका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पिछले दिनों दिए गए निर्णय में बदलाव करने के लिए दायर की गई है।
बता दें बीते महीने महाराष्ट्र में मेडिकल और डेंटल पीजी दाखिलों में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को 10 फीसदी आरक्षण का मामला पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि कोटा इस साल लागू नहीं होगा।
कोर्ट ने कहा था कि दाखिला प्रक्रिया नवंबर 2018 में शुरू हुई जबकि ये आरक्षण जनवरी में लागू हुआ। इसे दाखिला प्रक्रिया शुरू होने के बाद इसे लागू नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये अंतरिम आदेश जारी किया है।
Supreme Court agrees to hear plea of students from Maharashtra stating they are compelled to seek post-graduate medical admission in private medical colleges, after SC scrapped implementation of 10% Economically Weaker Section quota in the state.
— ANI (@ANI) June 11, 2019