Uttarakhand ki khabar: ट्यूटर ने नाबालिग से किया रेप, दिव्यांग किशोरी से बलात्कार के मामले में छात्रावास अधीक्षक, नर्स और मां गिरफ्तार
By भाषा | Published: June 6, 2020 02:56 PM2020-06-06T14:56:35+5:302020-06-06T14:56:35+5:30
समाज में रिश्ते तार-तार हो गए। ऋषिकेश में शिक्षक ने नाबालिग छात्रा से बलात्कार किया। नागपुर में दिव्यांग छात्रा से रेप मामले में छात्रावास अधीक्षक, नर्स और मां गिरफ्तार किया गया।
ऋषिकेशः नाबालिग छात्रा से कथित तौर पर बलात्कार के सिलसिले में निजी ट्यूशन शिक्षक को शनिवार को गिरफ्तार किया गया। टिहरी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एसपी) उत्तम सिंह नेगी ने बताया कि छात्रा के परिजन ने पुलिस में दर्ज अपनी शिकायत में कहा कि शिक्षक ने अपने मोबाइल पर आपत्तिजनक वीडियो दिखाकर उनकी 16 वर्षीय बेटी से बलात्कार किया।
उन्होंने कहा कि आरोपी कृष्ण उर्फ बासु के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (भादंसं) की धारा 376 और पॉक्सो कानून के तहत शुक्रवार को मामला दर्ज किया गया है। अधिकारी ने बताया कि उसे शनिवार सुबह मुनि की रेती पुलिस थाने से गिरफ्तार किया गया।
राजस्थान के अलवर जिले में एक नाबालिग बच्ची से बलात्कार के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शनिवार को बताया कि घटना तीन जून की रात की है। उन्होंने बताया कि आरोपी निरंजन कुमार सात साल की बच्ची को सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया, फिर बच्ची को उसके घर छोड़ गया। अलवर के पुलिस अधीक्षक अनिल पारिस देशमुख के अनुसार बच्ची का मेडिकल करवाया गया जिसमें बलात्कार की पुष्टि हुई। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है।
नागपुर जिले के कटोल में एक छात्रावास के अधीक्षक को 14 वर्षीय दिव्यांग लड़की के साथ बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। कटोल थाना निरीक्षक महादेव आचरेकर ने कहा कि पीड़िता का घर पर ही जबरन गर्भपात कराने के आरोप में पीड़िता की मां और एक नर्स को भी गिरफ्तार किया गया है।
उन्होंने बताया, ‘‘कक्षा छह में पढ़ने वाली पीड़िता पिछले पांच वर्षों से छात्रावास में रह रही थी। इस साल मार्च से ही छात्रावास के अधीक्षक राजेंद्र कालबंदे (44) ने कई बार उसके साथ बलात्कार किया। जब वह गर्भवती हो गई तो पीड़िता की मां ने सिंधु देहानकर नाम की एक नर्स से अपने घर पर गर्भपात कराया।” गर्भपात के बारे में सूचना मिलने पर पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया और उनके खिलाफ भादंसं, पॉक्सो अधिनियम और अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।