उत्तर प्रदेशः कौशांबी में महिला की हत्या तेज धारदार हथियार से और आठ वर्षीय बेटी को गला घोंट मार डाला
By भाषा | Published: October 14, 2020 02:56 PM2020-10-14T14:56:57+5:302020-10-14T14:56:57+5:30
पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने कहा कि शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। हत्या की वजह का अभी पता नहीं चला है।
कौशांबीः उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में मंगलवार को 30 वर्षीय एक महिला और उसकी बेटी की उनके घर में हत्या कर दी गई। पुलिस सूत्रों ने बताया कि यह घटना आज शाम के समय सैनी क्षेत्र में सिराथू मोहल्ले में प्रसाद पटेल के घर में हुई।
घटना के समय पटेल घर में नहीं थे। उन्होंने बताया कि पटेल की पत्नी सरिता की हत्या तेज धारदार हथियार से की गई है जबकि आठ वर्षीय बच्ची का गला घोंट दिया गया। पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने कहा कि शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। हत्या की वजह का अभी पता नहीं चला है।
उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के कबरई कस्बे में ट्रक से कुचलकर एक महिला और उसके एक साल के बेटे की मौत हो गयी है। पुलिस ने इसकी जानकारी दी । पुलिस सूत्रों ने बुधवार को बताया, "मंगलवार को कबरई कस्बे के पहरा मोड़ पर एक साल के बेटे रितिक को गोद में लिए सड़क किनारे खड़ी महिला लीला उर्फ निशा (30) को एक ट्रक ने कुचल दिया।
इस हादसे में मां-बेटे की मौके पर ही मौत हो गयी है।" उन्होंने बताया कि "मूलरूप से हमीरपुर जिले के मौदहा कस्बे के रहने वाले रामसजीवन कबरई में एक क्रशर प्लांट में मजदूरी करता है। उसकी पत्नी अपने बेटे का इलाज करवाकर अस्पताल से वापस लौटने के लिए सड़क किनारे खड़ी थी, तभी यह हादसा हो गया।"
पुलिस ने बताया कि "हादसा करने वाले ट्रक और उसके चालक को पकड़ लिया गया है और पोस्टमॉर्टम कराने के बाद मृत मां-बेटे का शव उसके परिजन को सौंपकर आगे की जांच शुरू कर दी गयी है।"
हत्या के दोषी पति को उम्रकैद
बांदा जिले की एक अदालत ने एक व्यक्ति को उसकी पत्नी की हत्या का दोषी ठहराते हुए मंगलवार को उम्रकैद की सजा सुनाई और उस पर जुर्माना भी लगाया। घटना ढाई वर्ष पुरानी है। सहायक शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) देवदत्त मिश्रा ने बुधवार को बताया, "अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्ण यादव की अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद मरका गांव के प्रेमचन्द्र को उसकी पत्नी गुड़िया की हत्या कर शव पेड़ से टांगने का दोषी पाते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है और उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।"
उन्होंने बताया, "मृतका गुड़िया की मां भूरी ने थाने में दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि उसकी बेटी की शादी 13 साल पहले हुई थी और दामाद दहेज की मांग को लेकर बेटी का उत्पीड़न करता था।’’ उनके अनुसार महिला की मां ने शिकायत में आरोप लगाया कि दामाद ने 27 मार्च 2018 को खेत में उनकी बेटी की हत्या कर शव पेड़ से टांग कर आत्महत्या साबित करने की कोशिश की। एडीजीसी ने बताया, "अदालत ने अपने फैसले में मृतका के तीन नाबालिग बच्चों की परवरिश के लिए जिला विधिक प्राधिकरण समिति के सचिव को निर्देश भी जारी किया है।"