पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को दोषी करार, दो साल कैद की सजा, जेलर को जान से मारने की धमकी, उच्च न्यायालय का फैसला

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: September 21, 2022 03:55 PM2022-09-21T15:55:24+5:302022-09-21T15:56:19+5:30

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने यह आदेश सरकार की अपील को मंजूर करते हुए पारित किया।

uttar pradesh Former MLA Mukhtar Ansari convicted, sentenced two years imprisonment threatened kill jailer High Court's decision | पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को दोषी करार, दो साल कैद की सजा, जेलर को जान से मारने की धमकी, उच्च न्यायालय का फैसला

निचली अदालत ने अंसारी को बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ सरकार ने अपील दाखिल की थी। 

Highlightsजेलर एसके अवस्थी ने आलमबाग थाने में अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।तलाशी लेने का आदेश देने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी।निचली अदालत ने अंसारी को बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ सरकार ने अपील दाखिल की थी। 

लखनऊः इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने जेलर को जान से मारने की धमकी देने के मामले में माफिया से नेता बने पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को बुधवार को दोषी करार देते हुए दो साल कैद की सजा सुनाई है।

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने यह आदेश राज्य सरकार की अपील को मंजूर करते हुए पारित किया। मामले के मुताबिक वर्ष 2003 में लखनऊ के तत्कालीन जेलर एसके अवस्थी ने आलमबाग थाने में अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि जेल में मुख्तार अंसारी से मिलने आए लोगों की तलाशी लेने का आदेश देने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी।

अवस्थी ने यह भी आरोप लगाया था कि अंसारी ने उन्हें अपशब्द कहते हुए उन पर पिस्टल भी तान दी थी। इस मामले में निचली अदालत ने अंसारी को बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ सरकार ने अपील दाखिल की थी। 

Web Title: uttar pradesh Former MLA Mukhtar Ansari convicted, sentenced two years imprisonment threatened kill jailer High Court's decision

क्राइम अलर्ट से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे