उत्तर प्रदेशः बरेली में वकील बेटे की करतूत, सेवानिवृत्त अध्यापक प‍िता और मां की गोली मारकर हत्‍या की, जानिए कारण

By भाषा | Published: October 13, 2020 01:31 PM2020-10-13T13:31:39+5:302020-10-13T13:31:39+5:30

पुलिस ने बताया कि बुजुर्ग दंपति लालता प्रसाद गंगवार (76) और उनकी पत्‍नी मोहनी देवी (70) सुबह पूजा-पाठ कर रहे थे। अचानक बेटे दुर्वेश ने आकर मां-बाप को अपशब्द कहे और मारपीट करने लगा।

Uttar Pradesh Bareilly murder case retired teacher's father and mother shot dead  lawyer's son's handiwork | उत्तर प्रदेशः बरेली में वकील बेटे की करतूत, सेवानिवृत्त अध्यापक प‍िता और मां की गोली मारकर हत्‍या की, जानिए कारण

एसएसपी ने बताया क‍ि घटना के पीछे पर‍िवार में जमीन का व‍िवाद सामने आया है। पुल‍िस कानूनी कार्रवाई में जुटी है, आरोपी की तलाश जारी है।

Highlightsअचानक बेटे दुर्वेश ने आकर मां-बाप को अपशब्द कहे और मारपीट करने लगा। बात बढ़ने पर उसने गोली चला दी जिससे बुजुर्ग दंपति की मौके पर ही मौत हो गई। सएसपी सजवाण ने बताया क‍ि आरोपी दुर्वेश गंगवार संपत्‍त‍ि के बंटवारे को लेकर बुजुर्ग मां-बाप से नाराज था।

बरेलीः बरेली जिले के ग्रामीण क्षेत्र के मीरगंज थाने के बहरोली गांव में वकील बेटे ने अपने सेवानिवृत्त अध्यापक प‍िता और मां की मंगलवार सुबह गोली मारकर हत्‍या कर दी।

पुलिस के एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि बुजुर्ग दंपति लालता प्रसाद गंगवार (76) और उनकी पत्‍नी मोहनी देवी (70) सुबह पूजा-पाठ कर रहे थे। अचानक बेटे दुर्वेश ने आकर मां-बाप को अपशब्द कहे और मारपीट करने लगा।

उन्होंने कहा कि इसके बाद बात बढ़ने पर उसने गोली चला दी जिससे बुजुर्ग दंपति की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी फरार हो गया। वारदात की सूचना म‍िलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोह‍ित स‍िंह सजवाण पुल‍िस बल के साथ मौके पर पहुंचे। एसएसपी सजवाण ने बताया क‍ि आरोपी दुर्वेश गंगवार संपत्‍त‍ि के बंटवारे को लेकर बुजुर्ग मां-बाप से नाराज था।

उन्होंने बताया कि वकील दुर्वेश अपनी पत्‍नी और बच्‍चों के साथ मीरगंज की टीचर्स कालोनी में रहता था। आरोपी बेटे को लगता मां-बाप ने उसके भाई उमेश को ज्‍यादा संपत्‍त‍ि दे रखी थी और उसे ही हर तरह से सहयोग करते थे।

सजवाण ने बताया कि दुर्वेश तड़के पांच बजे गांव पहुंचा और पहले भजन-पूजा कर रहे प‍िता लालता प्रसाद और मां मोहनी देवी से मारपीट की। इसके बाद उसने दोनों की गोली मारकर हत्‍या कर दी। एसएसपी ने बताया क‍ि घटना के पीछे पर‍िवार में जमीन का व‍िवाद सामने आया है। पुल‍िस कानूनी कार्रवाई में जुटी है, आरोपी की तलाश जारी है।

ग्राम प्रधान की हत्या में लापरवाही बरतने पर थानाध्यक्ष निलंबित

महोबा जिले के अकौना गांव में रविवार को दिनदहाड़े ग्राम प्रधान की हत्या किया जाने के मामले में लापरवाही बरतने के आरोप पर पुलिस अधीक्षक ने अजहर थाने के थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया है। कुलपहाड़ के पुलिस उपाधीक्षक (सीओ) रामप्रवेश राय ने मंगलवार को बताया, "अकौना गांव के ग्राम प्रधान राजू कुशवाहा (46) की रविवार को दिनदहाड़े हत्या हो जाने के मामले में प्रथम दृष्टया लापरवाही बरतने पर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार श्रीवास्तव ने सोमवार को अजहर थाने के थानाध्यक्ष विनोद कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर पुलिस लाइन से संबद्ध कर दिया है।"

उन्होंने बताया, "हत्या से 15 दिन पूर्व ग्राम प्रधान राजू को हत्या किए जाने की धमकी दी गयी थी, लेकिन थानाध्यक्ष ने असंज्ञेय मामला (एनसीआर) दर्जकर कार्यवाही नहीं की थी।" गौरतलब है कि रविवार को अकौना गांव में चकबंदी प्रक्रिया के लिए कलई डलवाते समय चुनावी रंजिश में ग्राम प्रधान की लाठियों से पीटने के बाद गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। इस सिलसिले में पूर्व ग्राम प्रधान सुखराज राजपूत सहित आठ लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल सभी आरोपी फरार हैं।

महाराष्ट्र में आपसी झगड़े के बाद पत्नी की हत्या करने वाला व्यक्ति गिरफ्तार

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में आपसी झगड़े के बाद कथित रूप से पत्नी की हत्या करने के आरोप में पुलिस ने 40 साल के एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है । पुलिस ने इसकी जानकारी दी । पुलिस ने बताया कि यह घटना जिले के भिवंडी शहर में सोमवार को हुयी।

भिवंडी जोन-2 के पुलिस उपायुक्त राजकुमार शिंदे ने बताया कि घर खर्च को लेकर पत्नी और पति के बीच हमेशा झगड़ा होता था क्योंकि आरोपी पैसे नहीं देता था और उसे पत्नी पर शक भी था। उन्होंने बताया कि सोमवार को भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ जिसके बाद आरोपी रामरतन सुखलाल भारती ने कथित रूप से लोहे के एंगल से 35 साल की पत्नी पर कई बार हमला किया।

अधिकारी ने बताया कि हमले में गंभीर रूप से घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी । मरने वाली महिला के दोस्त की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।

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