यूपी के छात्र ने बनाया शिक्षिका का फर्जी फेसबुक अकाउंट, एडिटेड फोटो लगाकर बताया 'सेक्स वर्कर'
By अनुराग आनंद | Published: January 7, 2021 08:39 AM2021-01-07T08:39:19+5:302021-01-07T08:41:41+5:30
आगरा के एक छात्र ने कथित तौर पर अपनी ट्यूशन टीचर को परेशान करने के लिए सोशल मीडिया पर उसके नाम से एक फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाया और उसे सेक्स वर्कर बताया।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के आगरा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश के आगरा के एक स्कूली छात्र ने कथित रूप से अपनी शिक्षका के नाम से एक फर्जी अकाउंट बनाया और उसे यहां सेक्स वर्कर बताया।
इस पूरे घटना को अंजाम देने वाला लड़का 11वीं कक्षा का छात्र है। उसने कथित रूप से फेसबुक पर फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाने के बाद शिक्षिका के एक एडिटेड फोटो को भी लगाया।
टाइम्स नाऊ के मुताबिक, इस मामले की शिकायत पुलिस में होने के बाद आरोपी लड़के को आगरा से मंगलवार को गिरफ्तार किया गया था। स्कूल के छात्र को ऐसा करने में उसके 22 वर्षीय चचेरे भाई ने मदद की थी।
फर्जी फेसबुक प्रोफाइल पर शिक्षिका की तस्वीर और गलत सूचना पोस्ट करने व इंटरनेट का उपयोग करने के लिए 22 वर्षीय युवा के सिम कार्ड का उपयोग किया गया था। पुलिस ने छात्र के चचेरे भाई को भी गिरफ्तार किया है।
छात्रों ने किस वजह से ऐसा किया?
आगरा साइबर अपराध अधिकारी विजय तोमर ने कहा कि आरोपी ने शिक्षिका को परेशान करने के इरादे से यह सब किया है। इसके लिए उसने ट्यूशन टीचर की फर्जी प्रोफाइल बनाई।
तोमर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि यह स्पष्ट है कि लड़का 35 वर्षीय शिक्षका को परेशान करना और बदनाम करना चाहता था। हालांकि, यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि उसे ऐसा करने के लिए किसने उकसाया।
पीड़िता आरोपी को गणित की ट्यूशन पढ़ाती थी-
आरोपी छात्र शिक्षिका के घर पर गणित विषय का ट्यूशन पढ़ने के लिए जाता था। हालांकि, एक महीने पढ़ाने के बाद ही शिक्षका ने लड़के के 'अजीब व्यवहार' को देखते हुए ट्यूशन जारी रखने से इनकार कर दिया।
महिला द्वारा लड़का को ट्यूशन पढ़ाना बंद किए जाने के बाद, उसे कई नंबरों से फोन आने लगे। महिला की व्हाट्सएप प्रोफाइल पिक्चर को एडिट किया गया और फेसबुक आईडी बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। फर्जी एफबी खाते के अनुसार, महिला एस्कॉर्ट के रूप में सर्विस देने के लिए प्रति रात 1,500 रुपये तक का शुल्क लिया करती है।
सेक्स वर्कर समझकर कई सारे लोगों के फोन आने लगे, इसके बाद महिला ने पुलिस से संपर्क किया। आरोपी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और आईटी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।