विवेक तिवारी मर्डर केस में शामिल यूपी पुलिस कांस्टेबल को मिली जमानत
By एएनआई | Published: April 17, 2019 06:08 PM2019-04-17T18:08:37+5:302019-04-17T18:08:37+5:30
पुलिस कांस्टेबल संदीप कुमार के खिलाफ विवेक तिवारी की हत्या और मुख्य आरोपी प्रशांत चौधरी को हत्या के लिए भड़काने का कोई सबूत नहीं है, इसलिए कोर्ट ने उनकी जमानत को मंजूरी दी है।
लखनऊ की इलाहाबाद हाई कोर्ट बेंच ने मंगलवार को यूपी पुलिस कांस्टेबल संदीप कुमार को जमानत दे दी है। संदीप कुमार एप्पल कंपनी में एग्जीक्यूटिव विवेक तिवारी के हत्या के मामले में सह आरोपी हैं। सबूतों के अभाव में कोर्ट ने कांस्टेबल संदीप कुमार को जमानत दी है। कोर्ट ने कुमार को यह भी चेताया है की वह जमानत का गलत इस्तेमाल ना करें।
न्यायाधीश डी के सिंह ने कहा, पुलिस कांस्टेबल संदीप कुमार के खिलाफ विवेक तिवारी की हत्या और मुख्य आरोपी प्रशांत चौधरी को हत्या के लिए भड़काने का कोई सबूत नहीं है, इसलिए कोर्ट ने उनकी जमानत को मंजूरी दी हैं। संदीप कुमार की जमानत याचिका में लिखा है कि कुमार बेगुनाह है और पुलिस की चार्जशीट में भी उसे आरोपी नहीं माना गया है। पुलिस ने चौधरी पर हत्या और कुमार पर उत्पीड़न का मामला दर्ज किया था।
संदीप कुमार की गिरफ्तारी पर विवेक तिवारी की पत्नी ने कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। याचिका की सुनवाई के बाद कोर्ट ने संदीप कुमार को जल्द ही आत्मसमर्पण का आदेश दिया था।
क्या है पूरा मामला?
28 सितंबर 2018 को लखनऊ में विवेक तिवारी आईफोन लॉन्चिंग के बाद अपनी महिला सहकर्मी के साथ लौट रहे थे। रास्ते में पुलिस ने उन्हें गाड़ी रोकने का इशारा किया तो विवेक ने दरकिनार कर दिया। कॉन्स्टेबल प्रशांत चौधरी ने शक में गोली चला दी जिससे विवेक की मौत हो गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यह साबित हो गया की विवेक तिवारी की मौत गोली लगने से हुई है।
पुलिस की जांच में कॉन्स्टेबल प्रशांत चौधरी ने बताया था कि उन्होंने अपने बचाव में विवेक को गोली मारी थी। विवेक अपनी कार को पुलिस वालों की कार पर चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। इस पूरी घटना के दौरान कांस्टेबल संदीप कुमार भी मौके पर मौजूद थे।