यूपी: फोन पर तीन तलाक, सात महीने की बच्ची के साथ घर से निकाला, पति समेत 13 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

By भाषा | Published: February 27, 2023 08:34 AM2023-02-27T08:34:50+5:302023-02-27T08:48:27+5:30

यूपी के पीलीभीत में एक शख्स द्वारा अपनी पत्नी को फोन पर तीन तलाक देने का मामला सामने आया है। ससुराल वालों पर महिला को सात माह की बच्ची के साथ घर से बाहर निकालने का भी आरोप है।

UP: pilibhit Triple talaq over phone, thrown out of house with seven-month-old baby, FIR lodged against 13 people including husband | यूपी: फोन पर तीन तलाक, सात महीने की बच्ची के साथ घर से निकाला, पति समेत 13 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

फोन पर पति ने दिया तीन तलाक, सात महीने की बच्ची के साथ घर से निकाला (प्रतिकात्मक तस्वीर)

पीलीभीत: उत्तर प्रदेश पीलीभीत जिले के पूरनपुर क्षेत्र में कथित रूप से दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता को ‘तीन तलाक’ (तलाक-ए-बिद्दत) दिए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में रविवार को 13 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

पुलिस सूत्रों ने दर्ज प्राथमिकी के हवाले से बताया कि पूरनपुर थाना क्षेत्र के गहलुइया गांव की निवासी अनमता बेगम का आरोप है कि गत 22 फरवरी को उसके पति जावेद शेख ने उसे फोन पर ‘तीन तलाक’ दे दी है। अनमता का कहना है कि उसकी शादी गहलुइया गांव के रहने वाले जावेद शेख से हुई थी। उसके परिवार के लोगों ने दहेज में तीन तोला सोना, तीन लाख रुपये और एक मोटरसाइकिल दी थी। इसके बावजूद ससुराल पक्ष के लोग खुश नहीं थे और उसे अक्सर परेशान करने के साथ-साथ मारते पीटते भी थे।

उसका कहना है कि मारपीट से परेशान होकर उसने पूर्व में ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया था लेकिन स्थानीय लोगों ने समझौता करा दिया था। हालांकि, कुछ दिन बाद ससुराल के लोगों ने फिर से मारपीट शुरू कर दी। अनमता बेगम के मुताबिक गत 22 फरवरी को उसके पति जावेद ने फोन करके तीन तलाक दे दी और उसकी सात महीने की बच्ची के साथ उसे घर से बाहर निकाल दिया। साथ ही लौटने पर जान से मारने की धमकी भी दी।

विवाहिता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने पति जावेद शेख और ससुर जाबिर समेत कुल 13 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2017 में तीन तलाक पर रोक लगा दी थी और सरकार ने इसे मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम-2019 के तहत अपराध घोषित किया।

Web Title: UP: pilibhit Triple talaq over phone, thrown out of house with seven-month-old baby, FIR lodged against 13 people including husband

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