उन्नाव गैंगरेप: बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ FIR दर्ज, योगी सरकार ने की CBI जाँच की सिफारिश
By लोकमत समाचार हिंदी ब्यूरो | Published: April 12, 2018 09:16 AM2018-04-12T09:16:43+5:302018-04-12T09:45:14+5:30
बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, उनके भाई अतुल सिंह सेंगर और अन्य पर 17 वर्षीय लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार करने का आरोप है। बीजेपी विधायक के भाई अतुल सिंह सेंगर को लड़की के पिता की पिटाई के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। लड़की के पिता की पुलिरस हिरासत में मौत हो गयी थी।
लखनऊ, 12 अप्रैल: उन्नाव की रहने वाली नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार मामले में बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ गुरुवार (12 अप्रैल) को एफआईआर दर्ज की गयी। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार बीजेपी एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर पर आईपीसी की धारा 363, 366, 376 और 506 के अलावा पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने उन्नाव गैंगरेप की जांच के लिए गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) की रिपोर्ट के आधार पर मामले की सीबीआई जाँच की अनुशंसा की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी गुरुवार (12 अप्रैल) उन्नाव गैंगरेप मामले में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने बुधवार को स्वत: संज्ञान लेते हुए पूरे मामले पर राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी थी। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई है।
विधायक के भाई अतुल सिंह सेंगर को पहले ही पीड़िता के पिता की पिटाई करने के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोप है कि विधायक के भाई ने अपने साथियों के साथ मिलकर पीड़िता के पिता की बुरी तरह पिटाई की और उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दिया। पुलिस ने पीड़िता को पिता को गिरफ्तार कर लिया। चार दिन बाद पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत हो गयी। पीड़िता के पिता की मौत के बाद मामला मीडिया में तूल पकड़ने लगा तो पुलिस ने विधायक के भाई को गिरफ्तार किया और सीएम योगी ने मामले की एसआईटी जांच के आदेश दिये।
Unnao rape case: FIR was registered against BJP MLA Kuldeep Singh Senger under sections 363, 366, 376 ,506 and POCSO act. (file pic) pic.twitter.com/uNRAGchM88
— ANI UP (@ANINewsUP) April 12, 2018
एसआईटी की पहली रिपोर्ट सामने आने के बाद बुधवार देर रात आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पुलिस एसएसपी ऑफिस पहुंचे थे। विधायक सेंगर खुद को निर्दोष बताते रहे हैं। सेंगर का कहना है कि उन्हें राजनीतिक रंजिश की वजह से फंसाया जा रहा है।
#WATCH: Unnao rape case: BJP MLA Kuldeep Singh Senger on reaching SSP office, says 'Aap (media) jahan kaho wahin chalen. Apke channel mai chal kar baithen. Main channel ke saathiyon ke kehne se yaha aaya hoon. Channel ke saathi jahan par kahenge wahan chaloonga. Namaste' pic.twitter.com/i4W70qPSUq
— ANI UP (@ANINewsUP) April 11, 2018
योगी आदित्यनाथ सरकार ने पीड़िता के पिता के इलाज में लापरवाही बरतने वाले जिला अस्पताल के दो इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डॉ डीके द्विवेदी और डॉ प्रशांत उपाध्याय और सीओ सफीपुर कुंवर बहादुर सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। जिला अस्पताल के आर्थो सर्जन डॉ मनोज कुमार, सर्जन डॉ जीपी सचान और ईएमओ डॉ गौरव अग्रवाल के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
WATCH: Unnao rape case: BJP MLA Kuldeep Singh Senger reaches SSP office. pic.twitter.com/EZNM8VEXP1
— ANI UP (@ANINewsUP) April 11, 2018
यूपी सरकार ने क्षेत्राधिकारी सफीपुर कुंवर बहादुर सिंह को भी सस्पेंड किया गया है। फीपुर कुंवर बहादुर सिंह को पीड़िता द्वारा बार-बार शिकायत किए जाने के बाद भी मामले की जांच और कार्रवाई में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया है। पीड़िता के पिता के मौत को देखते हुए यूपी सरकार ने पीड़िता के परिवार को हर संभव सुरक्षा मुहैया कराने के भी आदेश दिये हैं। कहा गया है कि पीड़िता के घरवालों की सुरक्षा बढ़ाई जाए।
पीड़िता के पिता की हत्या के आरोप में विधायक कुलदीप सेंगर के भाई अतुल सेंगर को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस मामले में चार लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।
पढ़िए उन्नाव गैंगरेप की पूरी टाइमलाइन-
पढ़िए उन्नाव गैंगरेप केस में जून 2017 से अब तक कब-कब क्या-क्या हुआ-
11 जून 2017: एक दिन शुभम नाम के लड़के साथ लड़की अचानक गायब हो गई और ने शुभम पर आरोप लगाया, अवधेश पर केस किया
21 जून 2017: जिसके बाद जांच के बाद पीड़िता पुलिस को मिली
22 जून 2017: मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता ने बयान में कहा कि उसके साथ तीन लोगों ने गैंगरेप किया है। जो बीजेपी विधायक के समर्थक गैं। जिसके बाद तीनों आरोपी गिरफ्तार किए गए।
22 जुलाई 2017: पीएम को पीड़िता ने चिट्ठी लिखी और विधायक कुलदीप सेंगर पर रेप का आरोप लगाया
30 अक्टूबर 2017: पीड़िता व उसके परिवार पर विधायक समर्थकों ने मानहानि का केस किया, पीड़िता के घरवालों पर विधायक को रावण बताने वाला पोस्टर लगाने का आरोप
22 फरवरी 2018: उन्नाव जिला अदालत में पीड़िता ने अर्जी दी, जिसमें विधायक पर रेप का आरोप लगाया, उसमें शुभम की मां पर नौकरी के बहाने विधायक के घर ले जाने का आरोप लगाया गया।
3 अप्रैल 2018: कोर्ट से आते समय पीड़िता के परिवार पर हमला, विधायक के भाई ने की मारपीट। पुलिस ने आरोपियों की जगह पीड़िता के पिता पर आर्म्स एक्ट में केस किया।
4 अप्रैल 2018: विधायक समर्थकों पर डीएम से शिकायत के बाद केस दर्ज हुआ, लेकिन पुलिस ने विधायक के भाई पर कोई केस नहीं किया।
4 अप्रैल 2018: पीड़िता के पिता को जेल भेज दिया गया।
9 अप्रैल 2018: चार दिन बाद सुबह पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत हो गई जिसके बाद विधायक के भाई अतुल सिंह सेंगर समेत चार आरोपी गिरफ्तार किये गये।
10 अप्रैल 2018: पीड़िता के पिता के पोस्टमार्टम के बाद हत्या की धारा जोड़ी गई। लापरवाही बरतने के आरोप में थाना प्रभारी समेत 6 पुलिसवाले निलंबित किए गए, जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया।
11 अप्रैल 2018: उन्नाव गैंगरेप की जाँच के लिए गठित एसआईटी ने रिपोर्ट दी। एसआईटी ने पीड़िता के परिवार पर दबाव और उसके पिता की हवालात में मौत में लापरवाही की बात की।
12 अप्रैल 2018- बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गयी। विधायक के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के साथ ही पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।