दहेज में नहीं दिया दो लाख रुपये, ससुराल के आठ लोगों के खिलाफ यौन शोषण, शौहर ने मोबाइल से दिया तलाक
By भाषा | Published: January 29, 2020 01:25 PM2020-01-29T13:25:50+5:302020-01-29T13:25:50+5:30
शहर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) रवींद्र श्रीवास्तव ने बताया कि उत्तरी खेलदार मुहल्ले के मोहम्मद अफजल की बेटी आयशा का निकाह सवा साल पहले खखरेरू थाना के नगदिनपुर गांव निवासी युवक मोहम्मद अहमद के साथ हुआ था।
फतेहपुर जिले की शहर कोतवाली में एक महिला की शिकायत पर दहेज न मिलने पर ससुराल के आठ लोगों के खिलाफ यौन शोषण और एक साथ तीन तलाक देने का मुकदमा दर्ज किया गया है।
शहर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) रवींद्र श्रीवास्तव ने बताया कि उत्तरी खेलदार मुहल्ले के मोहम्मद अफजल की बेटी आयशा का निकाह सवा साल पहले खखरेरू थाना के नगदिनपुर गांव निवासी युवक मोहम्मद अहमद के साथ हुआ था।
श्रीवास्तव ने बताया कि बुधवार को दर्ज तहरीर में आरोप लगाया गया है कि निकाह के एक दिन पहले दो लाख रुपये दहेज की मांग की गई थी और एक लाख रुपये देने पर ही निकाह हुआ था। तहरीर में यह भी आरोप लगाया गया है कि निकाह के बाद उसका शौहर उसके साथ अप्राकृतिक संबंध बनाता रहा और उसका जेठ भी उसके साथ छेड़खानी करता रहा। तहरीर में लगाए गए आरोप के अनुसार इसका विरोध करने पर पीड़िता को 10 जून 2019 को ससुराल से निकाल दिया गया और 17 जनवरी 2020 को उसे उसके शौहर ने मोबाइल फोन से तलाक दे दिया है।
श्रीवास्तव ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर उसके पति मोहम्मद अहमद, जेठ अबरार अहमद, सास फातिमा, ससुर मुस्तफा, दो ननदें निदा परवीन और नूर सबा के अलावा साफहद व आरिफ के खिलाफ छेड़खानी, अप्राकृतिक यौन शोषण, मारपीट, बंधक बनाने, जान से मारने की धमकी देने, दहेज अधिनियम और मुस्लिम महिला विवाह सुरक्षा अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मंगलवार की देर शाम मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गयी है। उन्होंने बताया कि अभी किसी भी नामजद आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, इसके लिए दबिश दी जा रही है।