टोहाना स्टेशनः छेड़छाड़ का विरोध, नौ साल के बेटे की मौजूदगी में 32 वर्षीय महिला को चलती ट्रेन से धक्का दिया, जानें पूरा मामला

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: September 2, 2022 10:17 PM2022-09-02T22:17:53+5:302022-09-02T22:18:27+5:30

पुलिस अधिकारी ने कहा कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) और 354 (महिला का शील भंग करने के इरादे से हमला) के तहत मामला दर्ज किया गया है। 

​​​​​​​Tohana station Protest molestation, 32-year-old woman push train in presence nine-year old son death in Fatehabad, Haryana | टोहाना स्टेशनः छेड़छाड़ का विरोध, नौ साल के बेटे की मौजूदगी में 32 वर्षीय महिला को चलती ट्रेन से धक्का दिया, जानें पूरा मामला

जीआरपी थाना, हिसार के एसएचओ नरेश कुमार ने कहा कि महिला अपने बेटे के साथ यात्रा कर रही थी।

Highlightsराजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने कहा कि महिला टोहाना जाने के लिए रोहतक के लखन माजरा के पास से यात्री ट्रेन में सवार हुई थी।जीआरपी के एक अधिकारी ने बताया कि घटना बृहस्पतिवार रात की है।जीआरपी थाना, हिसार के एसएचओ नरेश कुमार ने कहा कि महिला अपने बेटे के साथ यात्रा कर रही थी।

चंडीगढ़ः हरियाणा के फतेहाबाद में टोहाना स्टेशन के पास छेड़छाड़ का विरोध पर एक व्यक्ति ने 32 वर्षीय महिला को चलती ट्रेन से धक्का दे दिया, जिससे कथित तौर पर मौत हो गई। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि घटना महिला के नौ साल के बेटे की मौजूदगी में हुई।

 

 

राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने कहा कि महिला टोहाना जाने के लिए रोहतक के लखन माजरा के पास से यात्री ट्रेन में सवार हुई थी। जीआरपी के एक अधिकारी ने बताया कि घटना बृहस्पतिवार रात की है। जीआरपी थाना, हिसार के एसएचओ नरेश कुमार ने कहा कि महिला अपने बेटे के साथ यात्रा कर रही थी।

उन्होंने कहा, ‘‘यात्री ट्रेन दिल्ली से टोहाना जा रही थी और महिला और उसका बेटा लखन माजरा से उसमें सवार हुए थे।’’ कुमार ने कहा कि अधिकांश यात्री पिछले स्टेशन पर ट्रेन से उतर चुके थे और घटना के दौरान ज्यादातर डिब्बे खाली थे। उन्होंने कहा कि टोहाना स्टेशन पर महिला का पति उनका इंतजार कर रहा था।

अधिकारी ने कहा, ‘‘प्रारंभिक जांच के दौरान यह पता चला है कि घटना में एक आरोपी शामिल था। हम उसकी पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं और उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।’’ उन्होंने कहा कि जब ट्रेन टोहाना पहुंची, तो बिलख रहे बच्चे ने अपने पिता को घटना के बारे में बताया, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया।

उन्होंने बताया कि महिला का शव बाद में टोहाना से कुछ दूरी पर पटरियों के पास मिला। पुलिस अधिकारी ने कहा कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) और 354 (महिला का शील भंग करने के इरादे से हमला) के तहत मामला दर्ज किया गया है। 
 

Web Title: ​​​​​​​Tohana station Protest molestation, 32-year-old woman push train in presence nine-year old son death in Fatehabad, Haryana

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