शर्मनाक: यूपी में अलग-अलग मौके पर किशोरी के साथ दुकानदार और उसके बेटे ने किया रेप
By अनुराग आनंद | Published: January 30, 2021 02:00 PM2021-01-30T14:00:41+5:302021-01-30T14:04:09+5:30
पुलिस ने बताया कि लड़की के पिता का कहना है कि एक सप्ताह बाद किशोरी फिर से उसी दुकान पर सामान लेने गयी और इस बार दुकानदार के पुत्र ने उसके साथ दुष्कर्म किया।
बलिया (उप्र): बलिया जिले के दोकटी पुलिस थाने के अंतर्गत एक गांव में एक किशोरी के साथ कथित रूप से एक दुकानदार और उसके बेटे ने दुष्कर्म किया। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किशोरी के पिता ने अपनी शिकायत में कहा है कि उनकी बेटी तीन महीने पहले घरेलू सामान लेने गांव में ही स्थित एक दुकान पर गई थी और दुकानदार ने उससे दुराचार किया।
साथ ही किसी को घटना के बारे में नहीं बताने की धमकी भी दी। पुलिस ने बताया कि लड़की के पिता का कहना है कि एक सप्ताह बाद किशोरी फिर से उसी दुकान पर सामान लेने गयी और इस बार दुकानदार के पुत्र ने उसके साथ दुष्कर्म किया और इस बारे में किसी को बताने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी।
उन्होंने बताया कि बृहस्पतिवार को लड़की की तबीयत खराब होने पर परिजन उसे चिकित्सक के पास लेकर गए और जांच में उसके गर्भवती होने की बात सामने आई। पुलिस अधीक्षक डॉ विपिन ताडा ने बताया कि किशोरी के पिता की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ शुक्रवार को मामला दर्ज किया गया और किशोरी को चिकित्सकीय जांच के लिए भेजा गया है।
छत्तीसगढ़ में नाबालिग भांजी से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद की सजा
बता दें कि छत्तीसगढ़ के एक अन्य मामले में दुर्ग जिले में वर्ष 2019 में साढ़े चार साल की भांजी से दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभिययोजक कमल किशोर वर्मा ने शनिवार को ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्वितीय विशेष फास्ट ट्रैक अदालत) ममता भोजवानी ने शुक्रवार को दिए फैसले में 28 वर्षीय दोषी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक आरोपी ने सुपेला पुलिस थाने के अंतर्गत मॉडल टाउन इलाके में स्थित अपने घर में बहन की बेटी का 19 अगस्त 2019 को उस समय यौन उत्पीड़न किया जब वह अपनी मां के साथ उसके घर आई थी।
वर्मा ने बताया कि आरोपी को उसकी बहन ने ही पकड़ा और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जिसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी हुई। उन्होंने बताया कि अरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा-376 एबी (12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ दुष्कर्म पर सजा), धारा-376 (2)(एफ) (पीड़िता का रिश्तेदार, अभिभावक या शिक्षक, या उसके भरोसेमंद होकर अपराध को अंजाम देना) के तहत दोषी ठहराया गया है।
(एजेंसी इनपुट)