ठाणे पुलिसः पैसा लगाओ और मोटा मुनाफा कमाओ?, 78 निवेशकों से 3.7 करोड़ रुपये की ठगी, 8 पर केस

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: June 12, 2025 13:04 IST2025-06-12T13:03:31+5:302025-06-12T13:04:31+5:30

Thane Police: भारतीय दंड संहिता की धाराओं 420 (धोखाधड़ी), 406 (आपराधिक विश्वासघात) और 34 (सामान्य इरादा) और महाराष्ट्र जमाकर्ताओं के हितों के संरक्षण (वित्तीय प्रतिष्ठानों में) अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की।

Thane Police Invest money and earn huge profits 78 investors cheated Rs 3-7 crore, case against 8 | ठाणे पुलिसः पैसा लगाओ और मोटा मुनाफा कमाओ?, 78 निवेशकों से 3.7 करोड़ रुपये की ठगी, 8 पर केस

सांकेतिक फोटो

Highlights साझेदारों और कर्मचारियों ने लोगों को मोटा मुनाफा दिलाने का झांसा देकर धन निवेश करवाया।निवेशकों ने वर्ष 2021 और 2022 के बीच इन योजनाओं में पैसा लगाया।सहमत ब्याज देने में विफल रहे और निवेशकों को मूल राशि भी नहीं लौटाई।

ठाणे: महाराष्ट्र में ठाणे पुलिस ने 78 निवेशकों से करीब 3.7 करोड़ रुपये की ठगी करने के आरोप में एक निवेश कंपनी से जुड़े आठ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। उक्त निवेश कंपनी ने कुछ साल पहले डोंबिवली क्षेत्र में अपना कार्यालय शुरू किया था और आकर्षक ब्याज दरों का वादा करते हुए विभिन्न निवेश योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया। एक अधिकारी ने बताया कि कंपनी के साझेदारों और कर्मचारियों ने लोगों को मोटा मुनाफा दिलाने का झांसा देकर उनसे धन निवेश करवाया।

 

निवेशकों ने वर्ष 2021 और 2022 के बीच इन योजनाओं में पैसा लगाया। अधिकारी ने बताया, "आरोपियों ने निवेशकों को प्रमाण पत्र जारी किए, उनके निवेश को स्वीकार किया और आकर्षक लाभ का वादा किया। हालांकि, धन प्राप्त करने के बाद, वे सहमत ब्याज देने में विफल रहे और निवेशकों को मूल राशि भी नहीं लौटाई।"

पीड़ितों में से एक ने सभी 78 निवेशकों की ओर से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने मंगलवार को कंपनी से जुड़े आठ लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 420 (धोखाधड़ी), 406 (आपराधिक विश्वासघात) और 34 (सामान्य इरादा) और महाराष्ट्र जमाकर्ताओं के हितों के संरक्षण (वित्तीय प्रतिष्ठानों में) अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की।

ईडी ने निवेशकों से 2,700 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में राजस्थान और गुजरात में छापे मारे

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने निवेशकों से कथित तौर पर 2,700 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी से संबंधित धनशोधन मामले की जांच के तहत बृहस्पतिवार को राजस्थान और गुजरात में छापे मारे। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज यह मामला नेक्सा एवरग्रीन नामक कंपनी के खिलाफ राजस्थान पुलिस की प्राथमिकी से संबंधित है।

सूत्रों ने कहा कि कंपनी पर आरोप है कि उसने गुजरात के धोलेरा शहर में भूखंड और अधिक रिटर्न का वादा करके निवेशकों से 2,700 करोड़ रुपये की ठगी की है। उन्होंने कहा कि इस जांच के तहत राजस्थान के सीकर, जयपुर, जोधपुर और झुंझुनू और गुजरात के अहमदाबाद में कई स्थानों पर छापे मारे जा रहे हैं।

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