महिला का अपहरण, रेप केस में दो व्यक्तियों को 23-23 साल की कठोर कारावास की सजा, प्रत्येक पर 55 हजार रुपये का जुर्माना
By भाषा | Published: June 28, 2020 02:25 PM2020-06-28T14:25:18+5:302020-06-28T14:25:18+5:30
कोर्ट ने दो शख्स को 23-23 साल की सजा सुनाई। इन दोनों ने एक महिला के साथ अपहरण कर रेप किया था। प्रत्येक पर 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
हैदराबादः स्थानीय अदालत ने एक महिला का अपहरण कर उससे सामूहिक बलात्कार करने के मामले में दो व्यक्तियों को 23-23 साल की कठोर कारावास की सजा सुनायी है।
पुलिस के अधिकारी ने शनिवार को बताया कि 10वें अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश ने दोनों ओरोपियों को दोषी करार दिया और सजा सुनाते हुए उनमें से प्रत्येक पर 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, महिला दोषियों में से एक कि दूर की रिश्तेदार है। उस व्यक्ति ने अपने दोस्त के साथ मिलकर 2015 में ऑटोरिक्शा में महिला का अपहरण किया और पहले से तय स्थान पर ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। महिला कि शिकायत पर बाद में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था।
बच्ची से बलात्कार का आरोपी किशोर गिरफ्तार
फतेहपुर जिले के खखरेरू क्षेत्र में आठ साल की एक बच्ची से बलात्कार करने के आरोप में 13 साल के लड़के को गिरफ्तार किया है। खखरेरू थाना के प्रभारी निरीक्षक नागेंद्र कुमार नागर ने रविवार को बताया कि क्षेत्र के एक गांव की आठ साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने की यह घटना शुक्रवार शाम की है, लेकिन उसके परिजनों ने थाने में घटना की प्राथमिकी शनिवार शाम को दर्ज करवायी है।
उन्होंने दर्ज प्राथमिकी के आधार पर बताया कि बच्ची के परिजन घटना के समय खेत में चारा काट रहे थे और वह (बच्ची) अपने घर में अकेली थी। तभी उसके पड़ोस में रहने वाले 13 साल के लड़के ने घर में घुसकर बच्ची के साथ कथित रूप से बलात्कार किया। नागर ने बताया कि परिजनों के घर लौटने पर बच्ची ने उन्हें वारदात की जानकारी दी, जिसके बाद आरोपी किशोर के परिजनों ने उन्हें धमकाया।
एसएचओ ने बताया कि घटना की प्राथमिकी दर्ज होने के बाद आरोपी किशोर को शनिवार देर रात उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है और पीड़िता को चिकित्सीय जांच के लिए आज (रविवार को) सरकारी अस्पताल भेजा जा रहा है।
मुजफ्फरनगर में 12 साल के बच्चे के साथ दुष्कर्म
उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर के मिरानपुर कस्बे में 12 साल के लड़के के साथ एक व्यक्ति ने कथित रूप से दुष्कर्म किया। पुलिस ने शनिवार को बताया कि पीड़ित की मां की तरफ से दर्ज शिकायत के मुताबिक शुक्रवार को उसके बेटे के साथ यह वारदात हुई और आरोप एक ग्वाले पर लगाया गया है। पुलिस ने कहा कि आरोपी की तलाश की जा रही है।
आठ साल की बच्ची से बलात्कार, आरोपी दुकानदार गिरफ्तार
बलिया जिले के रेवती थाना क्षेत्र के एक गांव में आठ वर्षीय बच्ची को टॉफी का लालच देकर एक दुकानदार ने कथित रूप से उससे बलात्कार किया। रेवती थाना प्रभारी शैलेष सिंह ने बताया कि बालिका की माँ की शिकायत पर शुक्रवार को दुकानदार राम विलास गुप्ता के विरुद्ध भारतीय दंड विधान व पॉक्सो अधिनियम की संबद्ध धाराओं में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है।
उन्होंने बताया कि बालिका जब दुकानदार के यहाँ सामान खरीदने जाती थी तो उसके साथ दुकानदार छेड़छाड़ करता था। गत 22 जून को बालिका सामान खरीदने दुकान पर गई थी तो उसे टॉफी का लालच देकर राम विलास ने उससे कथित रूप से बलात्कार किया। पुलिस ने शनिवार को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।