हैदराबाद एनकाउंटर: SC के आदेश के बाद तेलंगाना HC ने भी टाली सुनवाई, कल ढाई बजे तक आरोपियों के शव रखे जाएंगे सुरक्षित
By रोहित कुमार पोरवाल | Published: December 12, 2019 02:25 PM2019-12-12T14:25:46+5:302019-12-12T14:32:04+5:30
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट पर सुनवाई करते हुए न्यायिक जांच कराने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायमूर्ति वीएस सिरपुरकर की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय टीम गठित करने का आदेश दिया है।
हैदराबाद की महिला डॉक्टर की रेप के बाद जलाकर की गई हत्या और उसके बाद पुलिस एनकाउंटर में मारे गए चार आरोपियों के मामले में तेलंगाना हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक कार्रवाई करते हुए गुरुवार (12 दिसंबर) को सुनवाई टाल दी। तेलंगाना हाईकोर्ट अब कल (13 दिसंबर) को इस मामले में दाखिल की गई दो जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। साथ ही हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि कल ढाई बजे तक आरोपियों के शव सुरक्षित रखे जाएंगे। कोर्ट की चीफ जस्टिस बेंच ने कहा है कि जब तक कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश नहीं आ जाता, तब तक इस मामले को लंबित किया जाता है। यह जानकारी मामले की एक याचिकाकर्ता संध्या रानी ने समाचार एजेंसी एएनआई को दी।
बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट पर सुनवाई करते हुए न्यायिक जांच कराने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायमूर्ति वीएस सिरपुरकर की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय टीम गठित करने का आदेश दिया है।
Sandhya Rani, Petitioner(in HC) in #TelanganaEncounter to ANI: Encounter case has been posted for tomorrow by High Court Chief Justice Bench till clarity comes from SC order. Corut said the four bodies should be preserved till tomorrow 2.30pm. pic.twitter.com/GTtmOYStYF
— ANI (@ANI) December 12, 2019
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक शीर्ष अदालत इस मामले में फैसला नहीं कर देती, कोई दूसरा कोर्ट या अथॉरिटी को बीच में नहीं आएगी।
Supreme Court orders a three member judicial inquiry into #TelanganaEncounter which is to be headed by former SC judge VS Sirpurkar. SC says no other court or authority shall inquire into this matter until further orders of this court. https://t.co/pnCRkqeWfZ
— ANI (@ANI) December 12, 2019
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह मामले में एक जांच आयोग बनाने की जरूरत पर विचार करता है। जांच 6 महीने में पूरी हो जाएगी।
बता दें कि 27 नवंबर की रात हैदराबाद के बाहरी इलाके में एक महिला पशुचिकित्सक के साथ चार आरोपियों ने रेप के बाद उसे जलाकार मार दिया था। 28 नवंबर की सुबह एक पुलिया के नीचे से पीड़िता की जली हुई लाश बरामद हुई थी। इसके बाद आरोपी पकड़े गए थे। 6 दिसंबर को तड़के चारों आरोपियों के कथित तौर पर हिरासत से भागने पर पुलिस ने उनका एनकाउंटर कर दिया था।