हैदराबाद एनकाउंटर: SC के आदेश के बाद तेलंगाना HC ने भी टाली सुनवाई, कल ढाई बजे तक आरोपियों के शव रखे जाएंगे सुरक्षित

By रोहित कुमार पोरवाल | Published: December 12, 2019 02:25 PM2019-12-12T14:25:46+5:302019-12-12T14:32:04+5:30

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट पर सुनवाई करते हुए न्यायिक जांच कराने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायमूर्ति वीएस सिरपुरकर की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय टीम गठित करने का आदेश दिया है। 

Telangana Encounter: HC posts case, Corut says bodies should be preserved till tomorrow 2.30 pm | हैदराबाद एनकाउंटर: SC के आदेश के बाद तेलंगाना HC ने भी टाली सुनवाई, कल ढाई बजे तक आरोपियों के शव रखे जाएंगे सुरक्षित

तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक तौर पर किया गया है। (फाइल फोटो)

Highlightsतेलंगाना हाईकोर्ट अब कल (13 दिसंबर) को इस मामले में दाखिल की गई दो जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करेगा।सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक शीर्ष अदालत इस मामले में फैसला नहीं कर देती, कोई दूसरा कोर्ट या अथॉरिटी को बीच में नहीं आएगी। 

हैदराबाद की महिला डॉक्टर की रेप के बाद जलाकर की गई हत्या और उसके बाद पुलिस एनकाउंटर में मारे गए चार आरोपियों के मामले में तेलंगाना हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक कार्रवाई करते हुए गुरुवार (12 दिसंबर) को सुनवाई टाल दी। तेलंगाना हाईकोर्ट अब कल (13 दिसंबर) को इस मामले में दाखिल की गई दो जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। साथ ही हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि कल ढाई बजे तक आरोपियों के शव सुरक्षित रखे जाएंगे। कोर्ट की चीफ जस्टिस बेंच ने कहा है कि जब तक कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश नहीं आ जाता, तब तक इस मामले को लंबित किया जाता है। यह जानकारी मामले की एक याचिकाकर्ता संध्या रानी ने समाचार एजेंसी एएनआई को दी।

बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट पर सुनवाई करते हुए न्यायिक जांच कराने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायमूर्ति वीएस सिरपुरकर की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय टीम गठित करने का आदेश दिया है। 


साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक शीर्ष अदालत इस मामले में फैसला नहीं कर देती, कोई दूसरा कोर्ट या अथॉरिटी को बीच में नहीं आएगी। 


सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह मामले में एक जांच आयोग बनाने की जरूरत पर विचार करता है। जांच 6 महीने में पूरी हो जाएगी। 

बता दें कि 27 नवंबर की रात हैदराबाद के बाहरी इलाके में एक महिला पशुचिकित्सक के साथ चार आरोपियों ने रेप के बाद उसे जलाकार मार दिया था। 28 नवंबर की सुबह एक पुलिया के नीचे से पीड़िता की जली हुई लाश बरामद हुई थी। इसके बाद आरोपी पकड़े गए थे। 6 दिसंबर को तड़के चारों आरोपियों के कथित तौर पर हिरासत से भागने पर पुलिस ने उनका एनकाउंटर कर दिया था।

Web Title: Telangana Encounter: HC posts case, Corut says bodies should be preserved till tomorrow 2.30 pm

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