खाप पंचायतों का नहीं है किसी को शादी से रोकने का अधिकार, गैर-कानूनी है उनकी ऐसी कोशिश-सुप्रीम कोर्ट
By पल्लवी कुमारी | Published: March 27, 2018 11:08 AM2018-03-27T11:08:30+5:302018-03-27T13:10:53+5:30
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को यह सख्त हिदायत दी है कि वह राज्य में हो रहे ऑनर किलिंग पर रोक लगाए।
नई दिल्ली, 27 मार्च; खाप पंचायत में ऑनर किलिंग के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि खाप पंचायतों को किसी की शादी रोकने का कोई अधिकार नहीं है। अगर खाप पंचायत ऐसी कोई भी कोशिश करता है तो वह गैर कानूनी है।
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को यह सख्त हिदायत दी है कि वह राज्य में हो रहे ऑनर किलिंग पर रोक लगाए। अगर राज्य में ऑनर किलिंग का मामला आता है तो राज्य सरकार इसके लिए जवाबदेह होगी।
Khap Panchayat matter: Supreme Court disposed off the petition filed by NGO, Shakti Vahini against khap panchayats & seeking directions to Centre and state governments for preventing honour killings
— ANI (@ANI) March 27, 2018
Khap Panchayat matter: The Supreme Court said that any assembly which is intended to scuttle a marriage of two consenting adults would be illegal.
— ANI (@ANI) March 27, 2018
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जब तक केंद्र सरकार इस मामले पर कानून नहीं लेकर आती, तब तक यह आदेश प्रभावी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला एनजीओ शक्ति वाहिनी द्वारा दायर याचिका के संदर्भ में सुनाया है। एनजीओ ने याचिका में मांग कि थी कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र और राज्य सरकारों को ऑनर किलिंग रोकने के मामलों पर रोक लगाने के लिए दिशा निर्देश जारी करें।