सीकरः पति ने पत्नी की गर्दन पर कुल्हाड़ी मारी, मौत, चिल्लाते हुए रेलवे ट्रैक की ओर भागा, लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 21, 2022 08:16 PM2022-05-21T20:16:36+5:302022-05-21T20:17:46+5:30
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतन लाल भार्गव ने बताया कि पत्नी की हत्या के बाद आरोपी चिल्लाते हुए रेलवे ट्रैक की ओर भागने लगा कि वह आत्महत्या करने जा रहा है, लेकिन वह पकड़ा गया।
जयपुरः राजस्थान के सीकर में शनिवार को एक युवक ने अपनी पत्नी की कथित तौर पर कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। पत्नी की गर्दन पर कुल्हाड़ी चलाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार आरोपी युवक धर्मेंद्र ने अपनी पत्नी पूजा (25) पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया।
कुल्हाड़ी के गर्दन पर लगने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतन लाल भार्गव ने बताया कि पत्नी की हत्या के बाद आरोपी चिल्लाते हुए रेलवे ट्रैक की ओर भागने लगा कि वह आत्महत्या करने जा रहा है, लेकिन वह पकड़ा गया। उन्होंने कहा कि प्राथमिक जांच से पता चलता है कि पति-पत्नी के बीच विवाद था और अक्सर झगड़ा होता था।
भार्गव ने बताया कि शनिवार सुबह उनके बीच तीखी नोकझोंक हुई और तैश में आकर धर्मेंद्र ने पत्नी की हत्या कर दी। अधिकारी ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और शव को पोस्टमार्टम के बाद महिला के माता-पिता को सौंप दिया गया है।
पत्नी समेत एनआईए उपाधीक्षक की हत्या के आरोपी मुनीर और उसके सहयोगी को फांसी की सजा
बिजनौर की एक अदालत ने शनिवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के पुलिस उपाधीक्षक और उनकी पत्नी की छह साल पहले गोली मारकर हत्या करने के आरोपी कुख्यात गैंगस्टर मुनीर और उसके साथी को फांसी की सजा सुनाई है। पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने बताया कि इस दोहरे हत्याकांड में चले मुकदमे में अपर जिला न्यायाधीश (एडीजे कोर्ट पांच) विजय कुमार की अदालत में 19 गवाहों के बयान दर्ज हुए हैं। शुक्रवार को न्यायाधीश ने मुनीर और उसके साथी रैय्यान को दोहरे हत्याकांड का दोषी करार दिया और शेष तीन अभियुक्त को दोषमुक्त करार दिया था।
उन्होंने बताया कि शनिवार को मुनीर और उसके साथी रैय्यान को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई। पुलिस अधीक्षक ने घटना का ब्यौरा देते हुए बताया कि 2-3 अप्रैल 2016 की रात एनआईए के पुलिस उपाधीक्षक तंजील अहमद और उनकी पत्नी फरजाना स्योहारा में शादी समारोह से वापस कार से बच्चों के साथ घर सहसपुर लौट रहे थे, तभी उनके आवास से कुछ पहले पुलिया पर घात लगाए बदमाशों ने दोनो की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
उन्होंने बताया कि इस मामले में हत्या समेत सुसंगत धाराओं में अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई, लेकिन विवेचना के दौरान हत्या में मुनीर, रैयान, जैनी, तंजीम अहमद और रिजवान के नाम सामने आये। ये एनआईए अधिकारी के पड़ोसी थे और सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। पुलिस अधीक्षक के अनुसार मुनीर शासन द्वारा राज्य स्तरीय माफिया घोषित है और इसके विरुद्ध विभिन्न राज्यों और जिलों में 33 मामले चल रहे हैं। पुलिस के अनुसार मुनीर अंतरराज्यीय गैंग का सरगना तथा हिस्ट्रीशीटर है।
मुनीर को गैंगस्टर कोर्ट ने 16 अप्रैल 22 को 10 वर्ष कारावास की सजा से दंडित किया है। पुलिस के अनुसार लखनऊ के गोमतीनगर में न्यायधीश की सुरक्षा में तैनात आरक्षी प्रमोद कुमार को गोली मारकर उसकी नाइन एमएम की पिस्टल लूटने और लखनऊ के थाना विभूति नगर में नमन वर्मा की हत्या कर उसकी मोटरसाइकिल लूटने जैसे अनेक गंभीर आरोप मुनीर के खिलाफ दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मुनीर पर धामपुर के पंजाब नेशनल बैंक की कैश वैन से 28 दिसंबर 2015 को गार्ड को गोली मारकर 91 लाख कैश लूटने का भी मामला दर्ज है।