Shravasti Court: 2021 में 15 साल की बेटी से रेप, पिता को 25 साल कैद और 100000 रुपये जुर्माना, दुखी होकर पीड़िता ने छोड़ दिया घर और बालिका संरक्षण गृह बोधगया में रही
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: August 10, 2024 06:03 PM2024-08-10T18:03:08+5:302024-08-10T18:03:50+5:30
Shravasti Court: जून 2021 में पीड़िता ने श्रावस्ती के पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा था जिसके बाद दुष्कर्म के इस मामले का खुलासा हुआ।
Shravasti Court: श्रावस्ती की एक अदालत ने नाबालिग सौतेली बेटी से दुष्कर्म करने के जुर्म में एक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए 25 साल कैद और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। श्रावस्ती जिले के शासकीय अधिवक्ता के.पी. सिंह के अनुसार, न्यायाधीश ने आदेश दिया है कि जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को छह माह अतिरिक्त कैद की सजा काटनी होगी। उन्होंने बताया कि अदालत ने निर्देश दिया कि जुर्माने की पूरी राशि पीड़िता को दी जाए। जून 2021 में पीड़िता ने श्रावस्ती के पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा था जिसके बाद दुष्कर्म के इस मामले का खुलासा हुआ।
उस समय पीड़िता यहां के एक बालिका संरक्षण गृह में रह रही थी। उसने कहा कि दो साल पहले, जब वह 15 साल की थी, उसके सौतेले पिता ने उसके साथ दुष्कर्म किया जिस कारण दुखी होकर उसने घर छोड़ दिया। नवादा (बिहार) की पुलिस ने उसे बरामद कर बालिका संरक्षण गृह बोधगया (बिहार) में रखा। इसके बाद उसे बाल कल्याण समिति श्रावस्ती के सुपुर्द कर दिया गया।
समिति ने बालिका को लखनऊ के बालिका संरक्षण गृह भेज दिया। सिंह ने बताया कि श्रावस्ती के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक के आदेश पर तीन जून 2021 को आरोपी पिता के खिलाफ जनपद के इकौना थाने में दुष्कर्म, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम सहित सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गयी।