शैलजा हत्याकांड: आरोपी मेजर हांडा 4 दिन के लिए पुलिस हिरासत में, मेरठ से हुई गिरफ्तारी

By भाषा | Published: June 25, 2018 08:47 PM2018-06-25T20:47:44+5:302018-06-25T20:47:44+5:30

प्यार और फिर मर्डर ऐसा ही कुछ शैलजा द्विवेदी के साथ हुआ है। दिल्‍ली के कैंट इलाके में हुए मेजर अमित द्विवेदी की पत्‍नी शैलजा द्विवेदी प्रेमप्ररण में मौत हो गई है।

shailza dwivedi murder case: patiala house sent accused major nikhil handa 4 day police custody | शैलजा हत्याकांड: आरोपी मेजर हांडा 4 दिन के लिए पुलिस हिरासत में, मेरठ से हुई गिरफ्तारी

शैलजा हत्याकांड: आरोपी मेजर हांडा 4 दिन के लिए पुलिस हिरासत में, मेरठ से हुई गिरफ्तारी

नई दिल्ली, 25 जून: सेना के एक मेजर की पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किये गए एक अन्य मेजर को दिल्ली की एक अदालत ने आज चार दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया ।

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मनीषा त्रिपाठी ने मेजर निखिल हांडा को पुलिस हिरासत में भेज दिया । कड़ी सुरक्षा के बीच हांडा को अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने कहा था कि हत्या में इस्तेमाल हथियार, उनके कपड़ों और अन्य चीजों की बरामदगी के लिए मेजर को मेरठ ले जाने की जरूरत है ।

मजिस्ट्रेट ने कहा, ‘‘अपराध में इस्तेमाल किये गए हथियार (चाकू) को बरामद किया जाना है, अपराध को अंजाम देते समय आरोपी के पहने कपड़ों की बरामदगी होनी है, जिस स्थान से पीड़ित को उठाया गया और जहां अपराध किया गया तथा जिस रास्ते पीड़ित को मौके पर लाया गया, उसे सुनिश्चित किया जाना है, उन व्यक्तियों की पहचान होनी है, जिनसे आरोपी अपराध के बाद मिला था, अपराध में इस्तेमाल हथियार के स्रोत का पता लगाया जाना है, उन स्थानों की पहचान की जानी है जहां आरोपी अपराध करने के बाद दिल्ली से मेरठ के बीच गया था, इन सबके आलोक में मेरी यह सुविचारित राय है कि चार दिन की पुलिस हिरासत उचित है ।’’ 

इश्क से लेकर मौत तक, जानें शैलजा द्विवेदी के मर्डर का क्या है पूरा सच?

मेजर की पत्नी की हत्या में शामिल रहने के आरोप में पुलिस ने हांडा को कल मेरठ से गिरफ्तार किया था।  दिल्ली छावनी इलाके में बराड़ स्क्वायर में महिला का शव बरामद किया गया था और गला रेता हुआ था । जिरह के दौरान आज पुलिस ने कहा कि कुछ बरामदगी करने के लिए आरोपी को मेरठ ले जाना आवश्यक है और इसके लिए हिरासत जरूरी है । 

पुलिस हिरासत का विरोध करते हुए आरोपी के अधिवक्ता संजीव सहाय ने तर्क दिया कि हांडा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कोई जांच नहीं है और जिस बरामदगी का दावा पुलिस कर रही है वह पुलिस हिरासत में भेजे जाने का कोई आधार नहीं है ।

शुरू में, पुलिस ने रिमांड आवेदन और प्राथमिकी की प्रति आरोपी के अधिवक्ता को नहीं दी थी। अदालत ने इन दस्तावेजों की प्रति आरोपी को मुहैया कराने का आदेश दिया था । 

लोकमत न्यूज के लेटेस्ट यूट्यूब वीडियो और स्पेशल पैकेज के लिए यहाँ क्लिक कर के सब्सक्राइब करें।

Web Title: shailza dwivedi murder case: patiala house sent accused major nikhil handa 4 day police custody

क्राइम अलर्ट से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे