Shahjahanpur sister rape: क्या से क्या हो रहा..., 8 साल की बहन से 12 वर्षीय भाई ने किया दुष्कर्म, बच्ची के साथ हुई घटना के बाद हालत खराब हुई और अस्पताल में भर्ती

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: July 21, 2024 21:19 IST2024-07-21T21:18:31+5:302024-07-21T21:19:13+5:30

Shahjahanpur sister rape: बच्ची के साथ हुई घटना के कारण उसकी हालत खराब हो गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

Shahjahanpur sister rape What is happening 12 year old brother rape 8 year old sister incident condition girl worsened she admitted hospital up police | Shahjahanpur sister rape: क्या से क्या हो रहा..., 8 साल की बहन से 12 वर्षीय भाई ने किया दुष्कर्म, बच्ची के साथ हुई घटना के बाद हालत खराब हुई और अस्पताल में भर्ती

सांकेतिक फोटो

Highlightsएएसपी ने बताया कि परिजन खेत में धान की रोपाई कर रहे थे। पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।किसी ने उन्हें सूचना दी कि उनकी बेटी को चोट लग गई है।

Shahjahanpur sister rape: शाहजहांपुर जिले के निगोही थाना इलाके में 12 वर्षीय लड़के ने अपनी आठ साल की चचेरी बहन से कथित रूप से दुष्कर्म किया है। पुलिस के एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) संजय कुमार ने रविवार को बताया कि पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर उसके रिश्ते के नाबालिग भाई के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। कुमार ने बताया कि परिजनों की ओर से दी गई शिकायत में कहा गया है कि बच्ची के साथ हुई घटना के कारण उसकी हालत खराब हो गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एएसपी ने बताया कि परिजन खेत में धान की रोपाई कर रहे थे।

तभी किसी ने उन्हें सूचना दी कि उनकी बेटी को चोट लग गई है। उन्होंने बताया कि इसके बाद परिजन उसे निजी डॉक्टर के पास ले गए जिसने उन्हें सरकारी अस्पताल ले जाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए टीम बना दी है।

बलिया में नौ वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार के जुर्म में युवक को 25 वर्ष की कैद

बलिया जिले की एक अदालत ने करीब तीन वर्ष पहले नौ वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार करने के जुर्म में 28 वर्षीय युवक को 25 साल के कारावास की सजा सुनाई है। बलिया के पुलिस अधीक्षक (एसपी) देव रंजन वर्मा ने रविवार को बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश प्रथमकांत की अदालत ने शनिवार को मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी शनि राजभर को दोषी करार देते हुए 25 वर्ष के कारावास की सज़ा सुनाई और उसपर 36 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, जिले के उभांव थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली नौ वर्षीय बच्ची के साथ इसी थाना क्षेत्र के पशुहारी गांव के निवासी शनि राजभर (28) ने 31 मई 2021 को उसके घर में उसके साथ बलात्कार किया था। 

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