Saran murder case:बिहार के सारण जिले में 17 जुलाई को हुए तिहरे हत्याकांड में दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। न्यायाधीश पुनीत कुमार गर्ग की अदालत द्वारा सुनाया गया यह फैसला इस घटना के 48 दिनों के भीतर आया है। यह मामला भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं के तहत दर्ज किया गया था। सारण जिला एवं सत्र न्यायालय ने 17 जुलाई को हुए इस तिहरे हत्याकांड में मंगलवार को दो लोगों को दोषी ठहराया था। सारण के पुलिस अधीक्षक (एसपी) कुमार आशीष ने संवाददाताओं को बताया कि 17 जुलाई को जिले के रसूलपुर थाना क्षेत्र के धनाडीह गांव में सुधांशु कुमार और उसके साथी अंकित (18) ने तारकेश्वर सिंह (55) और उनकी दो नाबालिग बेटियों चांदनी (16) और विभा (15) की चाकू घोंपकर हत्या कर दी थी।
उन्होंने बताया कि यह हमला रात करीब दो बजे उस समय किया गया था, जब सिंह अपने परिवार के सदस्यों के साथ घर की छत पर सो रहे थे और इस हमले में उनकी पत्नी शोभा देवी को चोटें आईं थीं। उन्होंने बताया कि पुलिस ने इस मामले में 14 दिनों के भीतर अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मंगलवार को अदालत ने इस मामले में दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया और बृहस्पतिवार को अदालत ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।