Saran murder case: अब तारीख पर तारीख नहीं!, 48 दिन में फैसला, 17 जुलाई को 3 लोगों की हत्या और 3 सितंबर को फैसला, सुधांशु-अंकित को आजीवन कारावास

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: September 6, 2024 07:34 AM2024-09-06T07:34:47+5:302024-09-06T07:39:15+5:30

Saran murder case: धनाडीह गांव में सुधांशु कुमार और साथी अंकित (18) ने तारकेश्वर सिंह (55) और उनकी दो नाबालिग बेटियों चांदनी (16) और विभा (15) की चाकू घोंपकर हत्या कर दी थी।

Saran murder case no tarikh par tarikh verdict in 48 days murder 3 people life imprisonment Sudhanshu Kumar and partner Ankit bihar police | Saran murder case: अब तारीख पर तारीख नहीं!, 48 दिन में फैसला, 17 जुलाई को 3 लोगों की हत्या और 3 सितंबर को फैसला, सुधांशु-अंकित को आजीवन कारावास

सांकेतिक फोटो

HighlightsSaran murder case: आरोपियों को दोषी करार दिया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। Saran murder case: परिवार के सदस्यों के साथ घर की छत पर सो रहे थे।Saran murder case: हमले में उनकी पत्नी शोभा देवी को चोटें आईं थीं।

Saran murder case:बिहार के सारण जिले में 17 जुलाई को हुए तिहरे हत्याकांड में दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। न्यायाधीश पुनीत कुमार गर्ग की अदालत द्वारा सुनाया गया यह फैसला इस घटना के 48 दिनों के भीतर आया है। यह मामला भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं के तहत दर्ज किया गया था। सारण जिला एवं सत्र न्यायालय ने 17 जुलाई को हुए इस तिहरे हत्याकांड में मंगलवार को दो लोगों को दोषी ठहराया था। सारण के पुलिस अधीक्षक (एसपी) कुमार आशीष ने संवाददाताओं को बताया कि 17 जुलाई को जिले के रसूलपुर थाना क्षेत्र के धनाडीह गांव में सुधांशु कुमार और उसके साथी अंकित (18) ने तारकेश्वर सिंह (55) और उनकी दो नाबालिग बेटियों चांदनी (16) और विभा (15) की चाकू घोंपकर हत्या कर दी थी।

उन्होंने बताया कि यह हमला रात करीब दो बजे उस समय किया गया था, जब सिंह अपने परिवार के सदस्यों के साथ घर की छत पर सो रहे थे और इस हमले में उनकी पत्नी शोभा देवी को चोटें आईं थीं। उन्होंने बताया कि पुलिस ने इस मामले में 14 दिनों के भीतर अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मंगलवार को अदालत ने इस मामले में दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया और बृहस्पतिवार को अदालत ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 

Web Title: Saran murder case no tarikh par tarikh verdict in 48 days murder 3 people life imprisonment Sudhanshu Kumar and partner Ankit bihar police

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